गुरुग्राम: RTI की अनदेखी पड़ी भारी; राज्य सूचना आयोग ने DTP बाठ पर लगाया ₹25,000 का जुर्माना
जे कुमार 2 सितम्बर 2026 गुरुग्राम : हरियाणा राज्य सूचना आयोग ने आरटीआई (RTI) आवेदनों को ठंडे बस्ते में डालने और मांगी गई जानकारियां न देने के मामले में कड़ा संज्ञान लिया है। आयोग ने सुनवाई के दौरान गुरुग्राम के जिला नगर योजनाकार (DTP Enforcement) अमित बाठ को दोषी पाते हुए उन पर ₹25,000 का अधिकतम जुर्माना ठोक दिया है।
मिली जानकारी के अनुसार, एक आवेदक ने डीटीपी कार्यालय से अवैध निर्माणों और नियमों के उल्लंघन के संबंध में आरटीआई के तहत जानकारी मांगी थी। तय समयसीमा बीत जाने के बाद भी जब कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो आवेदक ने सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाया।
आयोग की सख्त टिप्पणी:
आयोग की सुनवाई के दौरान जन सूचना अधिकारी (DTP अमित बाठ) न तो संतोषजनक जवाब दे सके और न ही जानकारी न देने की कोई ठोस वजह बता पाए। इस पर आयोग ने सख्त नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकारी अधिकारियों द्वारा आरटीआई कानून की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
आयोग ने संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि अधिकारी के मासिक वेतन से जुर्माने की राशि काटकर सरकारी खजाने में जमा कराई जाए। साथ ही आवेदक को तुरंत पूरी और सटीक जानकारी मुहैया कराने का आदेश दिया गया है। इस कार्रवाई से आरटीआई मामलों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों में हड़कंप मच गया है।
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