राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर लगाए हेल्प डेस्क: सीजेएम
अम्बाला, 04 मार्च (अभी): राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 8 मार्च को अम्बाला एवं नारायणगढ़ न्यायिक परिसर में किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रवीन ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुश्री कंचन माही के कुशल मार्गदर्शन में राष्ट्रीय लोक अदालत के अन्र्तगत प्राधिकरण की तरफ से जिला न्यायालय परिसर तथा एडीआर सेंटर अम्बाला में हैल्प डेस्क स्थापित किए गए है जिसमें कोर्ट परिसर में आने वाले लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जागरूक किया जा रहा है और लोक अदालत के फायदे भी बताए जा रहे है। इसके अतिरिक्त स्थाई लोक अदालत व उपभोक्ता अदालत मे नैशनल लोक अदालत का आयोजन 07 मार्च 2025 को किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए हैल्पलाइन नं. 0171-2532142 व 9991112660 पर संपर्क किया जा सकता है।
हैल्प डैस्क में एक अधिकार मित्र की ड्यूटी लगाई गई है। प्राधिकरण सचिव ने आह्वान किया कि राष्ट्रीय लोक अदालत को एक उत्सव की तरह मनाना चाहिए और इसमें अधिक से अधिक मामलों का निपटारा करवाने के लिए सभी को बढ़ चढक़र हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए विभिन्न बैंकों, सरकारी विभागों इत्यादि के उच्च अधिकारियों के साथ सांमजस्य स्थापित करने का प्रयास किया गया है जिसमें आम जनता को अधिकतम छूट एवं वाहन, बिजली विभाग, सिंचाई विभाग व पंचायती राज, जिसमें आम जनता को लोन रिकवरी केस में अधिकतम छूट वाहन दुर्घटना मुआवजा में अधिकतम मुआवजा आपसी सहमति के आधार पर दिया जा सके। उन्होने जनसाधारण से अपील की कि वे अदालत मे लम्बित मुकदमे व प्री लिटिगेशन स्टेज पर मुकदमे इस लोक अदालत मे रख कर उनका निपटारा करवा सकते है।