'राष्ट्र के लिए मध्यस्थता' अभियान के तहत 1503 मामलों का किया गया निपटारा

चंडीगढ़, 07 अक्टूबर (अभी) - राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय की मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति (MCPC) के सहयोग से पूरे भारत में 90 दिनों तक "राष्ट्र के लिए मध्यस्थता" अभियान चलाया गया है और इसी के तहत हरियाणा के जिला न्यायालयों में लंबित विभिन्न श्रेणियों के 1503 मामलों का निपटारा किया गया।

 इसके अतिरिक्त प्रदेश के पुलिस थानों, बिजली निगमों, वाणिज्यिक विवादों आदि के 3880 मामलों का निपटारा मुकदमे-पूर्व चरण में मध्यस्थता के माध्यम से किया गया है।

इस अभियान में वादियों, अधिवक्ताओं, मध्यस्थों और आम जनता की उल्लेखनीय भागीदारी होनी है। इस पहल को पूरे भारत में सभी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों (SLSA) और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (DLSA) के समन्वय से क्रियान्वित किया गया है।

हरियाणा में यह अभियान हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की मुख्य संरक्षक, मुख्य न्यायाधीश शील नागू और हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्यकारी अध्यक्ष, न्यायमूर्ति लिसा गिल के नेतृत्व में चलाया गया। सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों ने विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से मध्यस्थता बैठकें, जागरूकता शिविर और जनसंवाद आयोजित किए जा रहे हैं।

इस अभियान के दौरान संख्या में वाहन दुर्घटना दावा मामले, वैवाहिक मामले, वाणिज्यिक विवाद, आपराधिक मामले, ऋण वसूली मामले, भूमि अधिग्रहण मामले, घरेलू हिंसा मामले, चेक बाउंसिंग मामले और सिविल विवाद मामले आपसी समझ के माध्यम से सुलझाए गए।

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