01/04/25

इनकम टैक्स : 12 लाख तक की वार्षिक इनकम पर छूट, सरकार कर रही बदलाव; मध्यम वर्ग में बचेगा अधिक पैसा

नई दिल्ली, 01 अप्रैल (अभी): वित्त अधिनियम 2025 के अधिनियमन के बाद 1 अप्रैल, 2025 से नए आयकर नियम लागू किए गए हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह है कि नई आयकर व्यवस्था चुनने वाले व्यक्तियों के लिए धारा 87ए के तहत छूट प्राप्त करने हेतु आय सीमा बढ़ा दी गई है।

सीमा को 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि सालाना 12 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों को अब आयकर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह समायोजन पहले की व्यवस्था की तुलना में काफी राहत प्रदान करता है, जहाँ 12 लाख रुपये की आय पर 80,000 रुपये का कर लगता था। हालाँकि, व्यक्तियों को अभी भी अनुपालन करने के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा।

मंगलवार को सदन में राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल ने वित्त मंत्री से पूछा था कि 'कर' दरों में कमी और वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए मानक कटौती से समग्र वित्तीय राहत के संदर्भ में मध्यम वर्ग को विशेष रूप से कैसे लाभ होगा। इसके जवाब में वित्त राज्य मंत्री बोले, सभी करदाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए स्लैब और दरों में व्यापक बदलाव किए जा रहे हैं। नई संरचना से मध्यम वर्ग के करों में काफी कमी आएगी। उनके हाथों में अधिक पैसा बचेगा। इससे घरेलू उपभोग, बचत और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

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