दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली को पानी न मिलने संबंधी याचिका खारिज की
चंडीगढ़, 31 जनवरी (अभी): दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज एक आवेदन को खारिज कर दिया जिसमें दावा किया गया था कि दिल्ली को न्यायालय के आदेश के अनुसार पानी नहीं मिल रहा है, और यह दिल्ली के लिए पानी से जुड़ा एक जरूरी और महत्वपूर्ण मामला है। इस फैसले से दिल्ली सरकार को बड़ा झटका लगा, जिसने बार-बार आरोप लगाया था कि हरियाणा सरकार सहमति के अनुसार पानी की आपूर्ति नहीं कर रही है। हालांकि, हरियाणा सरकार ने न्यायालय में सबूत पेश किए, जिसमें पुष्टि की गई कि वह सभी समझौतों और न्यायालय के आदेशों का पूर्ण अनुपालन करते हुए आवश्यक मात्रा में पानी की आपूर्ति कर रही है, और उसकी ओर से कोई कमी नहीं है। इस मुद्दे को पहले पिछले साल जून में सुप्रीम कोर्ट ने संबोधित किया था, जब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा दायर एक रिट याचिका को खारिज कर दिया गया था।
हरियाणा सरकार की ओर से दलीलें पेश की गईं कि मूल रिट याचिका का निपटारा पहले ही हो चुका है और अवमानना याचिका दाखिल होने के समय से ही निराधार है और इसमें कोई दम नहीं है। यह भी कहा गया कि दिल्ली सरकार द्वारा दायर रिट याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और उसका आदेश पहले ही इस कोर्ट में पेश किया जा चुका है।
हरियाणा सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता लोकेश सिंहल और आदित्य शर्मा ने तर्क दिया कि यह मामला कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है और इसमें कोई दम नहीं है, इसलिए इसे खारिज करने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि मुख्य अवमानना याचिका को अंतिम सुनवाई के लिए निर्धारित किया जाए। जवाब में, न्यायालय ने आज के आवेदन को खारिज कर दिया और निर्देश दिया कि अवमानना याचिका को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।