चंदन गुप्ता मर्डर केस में सजा का ऐलान, 28 दोषियों को उम्रकैद , एनआईए कोर्ट ने सुनाया फैसला

आरएस अनेजा, 03 जनवरी नई दिल्ली

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने बहुचर्चित चंदन गुप्ता हत्याकांड में अपना फैसला सुना दिया है. आपको बता दें कि कोर्ट ने सभी 28 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुना दी है. मालूम हो कि कोर्ट ने 28 लोगों को सोमवार को दोषी करार दिया था. चंदन की 26 जनवरी, 2018 को मोटरसाइकिल पर तिरंगा यात्रा के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. वहीं, अदालत ने दो आरोपियों- नसीरुद्दीन और असीम कुरैशी को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया था.

सांप्रदायिक हिंसा की प्रकृति की वजह से यह मामला काफी सुर्खियों में रहा जिसमें चंदन की मृत्यु से उस क्षेत्र में हिंसा भड़क गई थी. इन दोषियों को हत्या, हत्या के प्रयास, दंगा करने और राष्ट्रीय झंडे के अपमान का दोषी करार दिया गया है. अदालत के निर्णय के बाद इन दोषियों को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया. भादंसं की इन धाराओं के अलावा, सलीम, वसीम, नसीम, मोहसिन, राहत, बबलू और सलमान को शस्त्र अधिनियम के तहत भी दोषी करार दिया गया है, क्योंकि घटना के दौरान ये लोग हथियार लेकर गए थे. 

शासकीय अधिवक्ताओं एमके सिंह और एल के दीक्षित की अगुवाई में अभियोजन पक्ष ने 18 गवाह पेश किए, जबकि बचाव पक्ष ने 23 गवाह पेश किए. कासगंज में शुरुआती सुनवाई के बाद इस मामले को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया था. 

जब चंदन गुप्ता ने इसको लेकर आपत्ति की, स्थिति बिगड़ गई और इन आरोपियों ने जुलूस में शामिल लोगों पर पथराव कर दिया और फायरिंग कर दी। मुख्य आरोपियों में से एक सलीम ने चंदन गुप्ता पर गोली चला दी जिससे चंदन घायल हो गया। चंदन का भाई और अन्य साथी उसे कासगंज थाना ले गए जहां से उसे तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया । अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई।

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