Haryana Cabinet decisions

हरियाणा मंत्रिमंडल ने

31 मार्च, 2023 तक सरकारी पशुधन फार्म, हिसार से संबंधित 1873 कनाल 19 मरला भूमि पर निर्मित आवास वाले मालिक स्वामित्व अधिकार के लिए पात्र होंगे

चंडीगढ़, (KK)– हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हरियाणा निवासियों के अधिकारों को सशक्त बनाने और सुरक्षित भूमि अधिकार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गांव ढंढूर, पीरांवाली, झिरी (चिकनवास) और बबरान (बस्ती और डिग्गी ताल) चार गांवों में रहने वालों को आवासीय भूमि या भूखंडों का मालिकाना देने वाली नीति बनाने को मंजूरी दे दी गई है।

इस नीति के तहत 31 मार्च, 2023 तक राजकीय पशुधन फार्म, हिसार से संबंधित 1873 कनाल 19 मरला भूमि पर निर्मित आवास वाले लोग स्वामित्व अधिकार के लिए पात्र होंगे। जिन लोगों ने 250 वर्ग गज तक की भूमि पर निर्माण किया है, उन्हें 2000 रुपये प्रति वर्ग गज का शुल्क चुकाने के बाद मालिकाना हक दिया जाएगा। इसी प्रकार जिन लोगों ने 250 वर्ग गज से लेकर 1 कनाल तक के क्षेत्र में निर्माण किया है, उन्हें 3000 रुपये प्रति वर्ग गज का भुगतान करने पर मालिकाना हक मिलेगा।

इसके साथ ही 1 कनाल से 4 कनाल तक की संपत्ति वाले परिवारों को 4000 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से भुगतान करना होगा। इस पॉलिसी के तहत मालिकाना हक के लिए अधिकतम अनुमानत प्लॉट का आकार 4 कनाल तक है। 4 कनाल से बड़े प्लॉट के दावे स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

इन चार गांवों में सरकारी पशुधन फार्म, हिसार की 1873 कनाल 19 मरला भूमि पर 31 मार्च, 2023 तक निर्मित आवास वाले भूखंड, संपत्ति के सभी कब्जाधारी और जिनके नाम जिला प्रशासन हिसार द्वारा किए गए ड्रोन-इमेजिंग सर्वेक्षण में दिखाई देते हैं, वे ही आवंटन के लिए पात्र होंगे। परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) आईडी पात्र लाभार्थियों की पहचान के लिए एकमात्र दस्तावेज़ की आवश्यकता के रूप में काम करेगी, जब तक कि सरकार द्वारा किसी अन्य दस्तावेज को अपेक्षित प्रमाण के रूप में अधिसूचित नहीं किया जाता।

        अतिरिक्त उपायुक्त, हिसार की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति दावेदारों से आवेदन आमंत्रित कर उनकी जांच करेगी और सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी। स्थानीय समिति सार्वजनिक सूचना समाचार पत्रों, सामान्य वेब पोर्टल, अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से आवेदन मांगेगी। इन सभी दावे और आपत्तियों सहित सभी आवेदन सामान्य पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर संशोधित किए जाएंगे। डिमांड नोटिस जारी होने की तारीख से छह महीने के अन्दर प्रीमियम का भुगतान किया जाना चाहिए।

यूएचबीवीएन के लिए 500 करोड़ रुपये की राज्य सरकार गारंटी प्रदान करने के लिए घटनोत्तर दी स्वीकृति

  हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यूएचबीवीएन) के 500 करोड़ रुपये के स्वीकृत कैपेक्स ऋण के पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक के पक्ष में 500 करोड़ रुपये की राज्य सरकार की गारंटी प्रदान करने के प्रस्ताव को घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की।

निगम विभिन्न बैंकों द्वारा स्वीकृत फंड-आधारित और गैर-फंड-आधारित कार्यशील पूंजी सीमाओं का उपयोग करके अपने दैनिक कार्यों के संचालन का प्रबंधन करता है। फंड आधारित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यूएचबीवीएन ने बैंक से 500 करोड़ रुपये के कैपेक्स ऋण को मंजूरी देने का अनुरोध किया था और पंजाब नेशनल बैंक ने निगम के अनुरोध पर विचार कर 500 करोड़ रुपये का कैपेक्स ऋण स्वीकृत किया है।

 रियल एस्टेट एजेंटों के लिए पंजीकरण और नवीनीकरण शुल्क में संशोधन को दी मंजूरी 

 हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण, गुरुग्राम और पंचकूला के द्वारा रियल एस्टेट एजेंटों से लिए जाने वाले पंजीकरण शुल्क और नवीनीकरण शुल्क में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

        संशोधित प्रावधानों के तहत एकल और स्वामित्व वाली फर्मों के लिए पंजीकरण शुल्क और नवीनीकरण शुल्क को पहले से निर्धारित क्रमशः 25,000 रुपये और 5,000 हजार रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये और 10,000 रुपये किया गया है। इसके अलावा, एकल और स्वामित्व वाली फर्मों के अतिरिक्त पंजीकरण शुल्क और नवीनीकरण शुल्क की राशि क्रमशः 2,50,000 रुपये और 50,000 रुपये की गई है।

 

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ग्राम सातरोड खुर्द में नगर निगम, हिसार की 2998.20 वर्ग मीटर भूमि को भगवान वाल्मिकि अंबडेकर शिक्षा समिति (रजि.) हिसार को धर्मशाला/छात्रावास के निर्माण के लिए हस्तांतरित करने की मंजूरी प्रदान की।

भगवान वाल्मिकी अंबेडकर शिक्षा समिति एक पंजीकृत समिति है और सक्रिय रूप से धर्मार्थ व समाज सेवा के साथ-साथ वंचित वर्ग के विशेषकर अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करा रहा है।

यह गैर लाभ वाली संचालित समिति है और आस-पास के क्षेत्रों में शैक्षिक सुविधाओं को भी बढ़ावा दे रही है।

हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 164 की उप धारा (सी ए) के प्रावधानों के अनुसार उक्त प्रस्तावित भूमि अर्थात 2998.20 वर्ग मीटर की कुल कीमत 80,90,885 रुपये (अस्सी लाख नब्बे हजार आठ सौ पचासी रुपये) बनती है। इसके अलावा समिति को आकस्मिक शुल्क भी देना होगा, यदि लागू है तो।

हरियाणा सरकार ने हिन्दी आंदोलन-1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों और शुभ्र ज्योत्सना योजनाओं के तहत दी जाने वाली पेंशन राशि में की बढ़ोतरी

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हिन्दी आंदोलन-1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों और हरियाणा राज्य शुभ्र ज्योत्सना पेंशन एवं अन्य सुविधाएं योजना, 2018 के तहत दी जाने वाली मासिक पेंशन राशि को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये करने को मंजूरी दी गई। दोनों योजनाओं के तहत बढ़ी हुई मासिक पेंशन तुरंत प्रभाव से लागू होगी।

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नगर पालिका, कनीना की खसरा संख्या 207/9, 10 में स्थित 209 वर्ग मीटर भूमि को सेवा भारती हरियाणा प्रदेश पंजीकृत, कनीना को स्थायी धर्मार्थ स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के लिए हस्तांतरित करने को मंजूरी प्रदान की।

यह निर्णय व्यापक जनहित को देखते हुए लिया गया है और सरकार ने सेवा भारती हरियाणा प्रदेश को 8 लाख 25 हजार रुपये की लागत पर उक्त भूमि प्रदान करने का निर्णय लिया है। निर्णय के अनुसार सेवा भारती हरियाणा प्रदेश को स्थायी धर्मार्थ स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के लिए आकस्मिक शुल्क, यदि कोई है तो भुगतान करना होगा।

हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 के प्रारूप को दी स्वीकृति

मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम 1961 में आगे संशोधन करने के लिए हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 के प्रारूप को दी स्वीकृति प्रदान की।

प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, शामलात देह में भूमि का स्वामित्व, जो पूर्वी पंजाब भूमि उपयोग अधिनियम 1949 के तहत 20 साल की अवधि के लिए पट्टे के आधार पर आवंटित किया गया था और मूल आवंटी, हस्तांतरण करने वाला (ट्रांसफ्री) या उनके मूल आवंटी के खेती अधिकार में शामिल है और उनके कानूनी उत्तराधिकारी को तत्काल प्रभाव से शामलात देह के दायरे से बाहर रखा जाएगा। इसके अलावा यह प्रस्तावित है कि मूल पट्टेदार, हस्तांतरण करने वाला (ट्रांसफ्री) या उनके कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा संबंधित ग्राम पंचायत को एक निर्धारित राशि का भुगतान करना अवश्यक होगा। कलेक्टर द्वारा सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का पालन करते हुए आवेदक की प्रार्थना पर राशि निर्धारित की जाएगी।

इसके अलावा शामलात देह में ऐसी भूमि का स्वामित्व गांव के उन निवासियों को बिक्री द्वारा हस्तांतरित किया जाएगा, जिन्होंने 31 मार्च, 2004 को या खुली जगह सहित 500 वर्ग गज तक बाजार शुल्क से कम दर पर घरों का निर्माण किया है।

हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बढ़ाने के लिए स्टेज कैरिज योजना में सुधार किया

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बढ़ावा देने और नागरिकों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अध्याय VI के तहत तैयार की गई 2016 की स्टेज कैरिज योजना में संशोधन को मंजूरी दी।

        कुशल और किफायती परिवहन सेवाओं के प्रावधान को सुनिश्चित करने के लिए संशोधन के अनुसार, प्रस्तावित संशोधनों में रूटों की संख्या 265 से बढ़कर 362 कर दी गई है। इस विस्तार में रूटों को जोड़ना, बदलना और हटाना शामिल है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक मांग को प्रभावी ढंग से पूरा करना है।

इसके अलावा, राज्य परिवहन उपक्रमों और निजी ऑपरेटरों दोनों के हितों को 50:50 के अनुपात में संतुलित करते हुए, प्रति रूट परमिट की संख्या पर एक सीमा लगाई गई है। उनके संबंधित जिलों के मौजूदा परमिट धारकों को प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे मामलों में जहां आवेदन किसी रूट के लिए अधिकतम परमिट से अधिक हैं, ड्रॉ के माध्यम से एक निष्पक्ष चयन प्रक्रिया लागू की जाएगी।

        हरियाणा सरकार व्यापक परिवहन समाधान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है जो हितधारकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करते हुए आम जनता की जरूरतों को पूरा करती है।

Danik Khabar ( दैनिक खबर )

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