महिला आयोग हरियाणा के विश्वविद्यालयों व स्कूलों में पॉश/पोक्सो एक्ट की दे रहा है जानकारी : चेयरपर्सन रेणू भाटिया
जे कुमार, अम्बाला 4 अक्तूबर - हरियाणा राज्य महिला आयोग द्वारा महिलाओं एवं लड़कियों को उनके कानूनी अधिकारों, पॉश/पोक्सो एक्ट एवं साईबर क्राइम बारे जागरूकता के दृष्टिगत कल्पना चावला राजकीय बहुतकनीकी संस्थान (महिला) अम्बाला शहर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणू भाटिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर उनके साथ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की एडवोकेट दीपा सिंह विशेष तौर पर मौजूद रही। इससे पहले चेयरपर्सन का यहां पहुंचने पर कालेज प्राचार्य मनीष कुमार व अन्य स्टाफगण सदस्यों ने पुष्प गुच्छ देकर अभिनंदन किया।
हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणू भाटिया ने इस मौके पर उपस्थित कालेज की छात्राओं को महिला आयोग की महत्वता बारे विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि महिला आयोग द्वारा पूरे हरियाणा के कालेजों के साथ-साथ विश्वविद्यालयों व स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित करके पॉश/पोक्सो एक्ट एवं साईबर क्राइम से सम्बन्धित जानकारी दी जा रही है ताकि महिलाओं के साथ-साथ लड़कियां भी जागरूक हो सके।
उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों को किए जाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि अपराध होने से पहले उससे बचा जा सके। उन्होंने इस दौरान पॉश (कार्यस्थल पर यौन उत्पीडऩ की रोकथाम) और पोक्सो (बच्चों के यौन शोषण से सुरक्षा) अधिकारों के महत्व बारे विस्तार से जानकारी दी।
चेयरपर्सन रेणू भाटिया ने कहा कि महिलाओं को सुरिक्षत कार्य वातावरण देना हर संस्थान की जिम्मेदारी है। पॉश अधिनियम के तहत हर कार्य स्थल पर आतरिंक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन अनिवार्य है ताकि किसी भी प्रकार के यौन उत्पीडऩ की शिकायत को तुरंत व निष्पक्ष तरीके से निपटाया जा सके।
उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा राज्यभर में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। जिनमें महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में बताया जाता है। पोक्सो अधिनियम के तहत भी उन्होंने उपस्थित छात्राओं को अवगत करवाते हुए महत्वपूर्ण जानकारी दी। चेयरपर्सन ने इस मौके पर यह भी कहा कि आयोग द्वारा जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, उससे जागरूकता भी आई है और क्राइम में भी कमी आई है।
उन्होंने इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए यह भी बताया कि यदि हम महिलाओं एवं लड़कियों को उनके अधिकारों एवं महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों से सम्बन्धित उन्हें जानकारी दें तो निसंदेह इससे वह जागरूक होंगी, आज के कार्यक्रम को किए जाने का उद्देश्य भी यही है। उन्होंने बताया कि उन्होंने वर्ष 2022 में हरियाणा राज्य महिला आयोग में चेयरपर्सन का पद ग्रहण किया था और उनके पास कई वर्ष पुराने मामले भी आए हैं, उन्होंने सभी केसों में स्वयं मोनिटरिंग की है, कुछ केस कोर्ट तक, कुछ केसों को आपसी सुलह से व कुछ केसों को आपसी समन्वय बनाकर उनका निवारण भी करवाया है और पीडि़तों को न्याय दिलवाने का काम किया है। उन्होने यह भी कहा कि यदि किसी केस में महिलाओं या लड़कियों के साथ कुछ गल्त होता है और आयोग के पास शिकायत पहुंचती है तो आयोग द्वारा नियमानुसार तुरंत कार्रवाई अमल में लाई जाती है।
इस मौके पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की अधिवक्ता दीपा सिंह ने पॉश /पोक्सो एक्ट के बारे में उपस्थित छात्राओं को महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होने बताया कि बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध बेहद ही संदेनशील मुद्दे हैं। यदि किसी के साथ यौन अपराध होता है तो इस एक्ट के तहत कानून में कड़ी सजा का प्रावधान है।
इस अवसर पर साईबर एक्सर्पट बबीत भाटिया व पुलिस विभाग से आए इंस्पैक्टर ने साइबर अपराध से बचाव बारे सभी को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि साईबर अपराध से बचाव बारे जागरूकता बेहद आवश्यक है। किसी भी अनजान व्यक्ति को आप अपना ओटीपी न दें तथा अपने बैंक अकाउंट से सम्बन्धित जानकारी भी साझा न करें।
उन्होंने कहा कि यदि किसी के साथ किसी कारणवश साईबर से सम्बन्धित घटना हो जाती है तो वह साईबर सैल में जाकर इसकी शिकायत दर्ज करवा सकता है। उन्होने यह भी बताया कि आज यहां पर आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से जो महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है उस बारे सभी विद्यार्थी जागरूक होकर अन्य को भी इस बारे जागरूक करें, यही कार्यक्रम को किए जाने का मुख्य उद्देश्य है।
इस मौके पर कालेज प्राचार्य मनीष कुमार ने महिला आयोग द्वारा यहां पर आयोजित कार्यक्रम किए जाने के लिए आयेाग का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आयोग द्वारा आज यहां पर जो महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, उससे निसंदेह छात्राओं में जागरूकता आएगी और हम ऐसे अपराधों से बचाव कर सकेंगे।
इस मौके पर प्रोटैक्शन ऑफिसर अरविंदजीत कौर, प्रिंसीपल मनीष कुमार, प्रो0 मनीष भारद्वाज, सब इंस्पैक्टर बलविन्द्र के साथ-साथ कालेज का स्टाफगण व विद्यार्थिगण मौजूद रहे।
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