31/07/25

जीवन की रक्षा के लिए यातायात नियमों को अपने जीवन में ढालें : सीजेएम

जे कुमार अंबाला 31 जुलाई : सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा ’रोड रूल्स लाइफ टूल्स’ अभियान के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बाला के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश कंचन माही के दिशा निर्देशानुसार व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के  सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रवीण के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा ’रोड रूल्स लाइफ टूल्स’ अभियान के तहत हर्बल पार्क अम्बाला सिटी में सड़क सुरक्षा नियमों को लेकर रैली का आयोजन कर जागरूक किया।

इसके अलावा इस मोके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बाला की और से गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्रेमनगर, अम्बाला में प्रदर्शनी लगाकर भी लोगों को सडक़ सुरक्षा नियमों के बारे में जागरूक किया गया।


इस कार्यक्रम में सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रवीण के माध्यम से स्कूल के बच्चों के साथ आस पास के लोगों को जागरूक किया गया। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि दिन प्रतिदिन बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यह राष्ट्रीय स्तर का अभियान चलाया जा रहा है इसमें सभी की अहम भागीदारी जरूरी है।

सभी उपस्थित स्कूल के बच्चों, अध्यापकों और अन्य लोगों को बताया कि आज यह प्रण लें कि वे सडक़ पर वाहन चलाते समय यातायात के नियमों का पालन करेंगे और दूसरों को इन नियमों की पालना करने बारे प्रेरित करेंगे। राष्ट्रीय व राज्य मार्ग पर वाहन की गति सीमा, शीट बेल्ट और लेन पर चलने के नियमों का भी दृढ़ता से पालन करें। सभी उपस्थित स्कूली छात्रों से आग्रह किया कि वो यातायात के नियमों का पालन पुलिस के भय से नहीं अपितु स्वयं और दूसरों के जीवन की रक्षा के लिए यातायात नियमों को अपने जीवन में ढालें।


उन्होंने इस कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा कि हमारे देश में प्रतिवर्ष सडक़ हादसों में 15 लाख लोग घायल हो जाते हैं वहीं 5 लाख लोगों की जीवन लीला समाप्त हो जाती है। उन्होंने बताया कि अगर कोई दुर्घटना ग्रस्त घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाता है तो उसे इनाम दिया जाएगा और अस्पताल में पहुंचाने वाले व्यक्ति से पुलिस किसी तरह के बयान के लिए दबाव नहीं डालेगी। उन्होंने यातायात के आदेशात्मक संकेत चेतावनी वाले संकेत और सूचनात्मक संकेतों के बारे में भी विस्तार से बताया।

इसके साथ उन्होंने यह भी बताया कि वाहन चलाने के लिए वाहन का रजिस्ट्रेशन, उचित ड्राइविंग लाइसेंस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट आवश्यक कागजात होने जरूरी हैं। इस मौके पर अजय शंकर तिवारी, पैरालीगल वालंटियर (अधिकारमित्र ) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बाला, स्कूल प्रिंसिपल, अध्यापक और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।

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