हिसार में अवैध शराब कारोबार पर पुलिस का बड़ा प्रहार: 193 बोतल शराब, ₹1.39 लाख नकदी और गाड़ी के साथ तस्कर दीपक गिरफ्तार
हिसार, 10 जुलाई (अन्नू): पुलिस अधीक्षक (SP) हिसार सिद्धान्त जैन के नेतृत्व में जिला पुलिस द्वारा अवैध शराब तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना आदमपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए एक नशा तस्कर को भारी मात्रा में अवैध शराब, बीयर, मोटी नकदी और तस्करी में इस्तेमाल की जा रही गाड़ी के साथ रंगे हाथों दबोचा है।
नाकाबंदी के दौरान हत्थे चढ़ा आरोपी
थाना आदमपुर में तैनात एएसआई (ASI) रोहताश ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि वह अपनी पुलिस टीम के साथ कोहली-महलसरा रोड पर गश्त और अपराध रोकथाम के लिए चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान संदेह के आधार पर एक गाड़ी को रुकवाया गया। जब नियमानुसार गाड़ी की तलाशी ली गई, तो पुलिस के भी होश उड़ गए।
तलाशी में बरामद हुआ यह सामान:
अवैध शराब: गाड़ी से 109 बोतल अवैध देशी शराब और 84 बोतल बीयर (कुल 193 बोतलें) बरामद की गईं।
मोटी नकदी: शराब के साथ-साथ गाड़ी से 1,39,350 रुपए की भारी-भरकम नकदी भी बरामद हुई।
वाहन सीज: पुलिस ने मौके पर ही तस्करी में इस्तेमाल हो रहे वाहन और अवैध शराब व नकदी को अपने कब्जे में ले लिया।
हांसी का रहने वाला है आरोपी, रिमांड पर लेगी पुलिस
पूछताछ के दौरान पकड़े गए आरोपी की पहचान दीपक के रूप में हुई है, जो कि राजबीर का बेटा है और गांव सिंघवा खास (जिला हांसी) का रहने वाला है। आदमपुर पुलिस ने आरोपी दीपक के खिलाफ हरियाणा आबकारी अधिनियम (Haryana Excise Act) के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी, ताकि यह पता लगाया जा सके कि अवैध शराब कहां से लाई जा रही थी, इसकी सप्लाई कहां होनी थी और बरामद नकदी का इस धंधे से क्या कनेक्शन है।
अपराधियों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेंगे: SP सिद्धान्त जैन
हिसार के एसपी सिद्धान्त जैन ने सख्त लहजे में कहा कि जिला पुलिस अवैध शराब, नशा तस्करी और संगठित अपराध के खिलाफ पूरी दृढ़ता के साथ एक्शन ले रही है। कानून को ठेंगा दिखाने वाले किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। अवैध शराब समाज के लिए एक बड़ा खतरा है और ऐसे धंधेबाजों के खिलाफ पुलिस की यह कठोर कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि अगर कहीं भी अवैध शराब की बिक्री या भंडारण की सूचना मिले, तो तुरंत पुलिस को बताएं; सूचना देने वाले का नाम-पता पूरी तरह गुप्त रखा जाएगा।
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