पलवल में बोर्ड परीक्षाओं के दौरान धारा 163 लागू, परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में लगाया प्रतिबंध
जे कुमार पलवल, 23 फरवरी 2026: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा आयोजित की जाने वाली सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और डी.एल.एड. की परीक्षाओं को नकल रहित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। जिलाधीश डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 (पूर्व में धारा-144) के तहत निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश 25 फरवरी से 01 अप्रैल 2026 तक परीक्षाओं के दौरान प्रभावी रहेंगे।
प्रशासन का मुख्य उद्देश्य परीक्षा केंद्रों पर बाहरी हस्तक्षेप को रोकना और परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखना है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा-223 के तहत सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
🚫 प्रमुख प्रतिबंध एवं दिशा-निर्देश:
परीक्षा के दौरान (दोपहर 12:30 से 3:30 बजे) निम्नलिखित नियमों का पालन अनिवार्य होगा:
200 मीटर का दायरा: परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के घेरे में 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
हथियार व आपत्तिजनक वस्तु: लाठी, डंडा या किसी भी प्रकार का हथियार लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी।
इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स: केंद्र के भीतर मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, स्मार्ट वॉच, पेजर और कैमरा ले जाना पूरी तरह वर्जित है।
फोटोस्टेट दुकानें: परीक्षा के दिनों में सुबह 11:30 से शाम 04:00 बजे तक केंद्रों के पास स्थित फोटोस्टेट मशीनों का संचालन बंद रहेगा।
गोपनीयता: परीक्षा की फोटो खींचने या वीडियो रिकॉर्डिंग करने पर रोक रहेगी।
नोट: ये आदेश केवल ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों और सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।
📅 परीक्षा अवधि का विवरण:
तिथियां: 25 फरवरी से 01 अप्रैल 2026 तक।
समय: दोपहर 12:30 बजे से दोपहर बाद 03:30 बजे तक।
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