26/05/26

पंचकूला में देर रात नाइट क्लबों और रूफटॉप होटलों पर एसडीएम का छापा, तेज म्यूजिक और अवैध अतिक्रमण पर दी सख्त चेतावनी

पंचकूला, 26 मई (अन्‍नू): पंचकूला शहर के रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों को देर रात तक बजने वाले तेज म्यूजिक (ध्वनि प्रदूषण) से निजात दिलाने और शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। उप-मंडल अधिकारी (नागरिक) यानी एसडीएम (SDM) पंचकूला श्री चंद्रकांत कटारिया ने बीती रात विभिन्न विभागों की संयुक्त टीम के साथ सेक्टर-5, 8, 9, 10 और 11 के कमर्शियल मार्केट, नाइट क्लबों और रूफटॉप होटलों का औचक निरीक्षण (सरप्राइज चेकिंग) किया। एसडीएम ने साफ शब्दों में निर्देश दिए हैं कि प्रशासन द्वारा तय समय सीमा के बाद और निर्धारित डेसिबल मानदंडों से बाहर तेज आवाज में म्यूजिक बजाने वाले क्लब मालिकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने मॉल और होटलों को खंगाला

इस बड़े प्रशासनिक चेकिंग अभियान के दौरान एसडीएम चंद्रकांत कटारिया के साथ आबकारी एवं कराधान विभाग (Excise Dept), हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP), स्थानीय पुलिस बल और अन्य संबंधित विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे। संयुक्त टीम ने रात के समय सेक्टर-5 और आसपास के क्षेत्रों में संचालित होने वाले कई नामचीन क्लबों और होटलों का ग्राउंड जीरो पर जाकर निरीक्षण किया, जिनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:

  • मॉल नाइट क्लब (Mob-8)

  • तृप्त साउंड कंट्रोल

  • दियोका (Deioca)

  • डिरोमा (Diroma)

  • अरमानिया (Armania)

  • एनसीनिया (Encinia)

  • द कोव (The Cove) होटल

रिहायशी क्षेत्र के लोगों की शांति भंग हुई तो खैर नहीं — एसडीएम चंद्रकांत कटारिया

एसडीएम कटारिया ने निरीक्षण के दौरान क्लब और रूफटॉप होटल संचालकों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि रूफटॉप (छत पर) होने वाली पार्टियों में बजने वाले लाउड म्यूजिक के कारण पास के रिहायशी सेक्टरों में रहने वाले बुजुर्गों, बच्चों और आम नागरिकों को भारी मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ता है, जो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उन्होंने निम्नलिखित कड़े निर्देश जारी किए:

  1. म्यूजिक और समय सीमा: सभी नाइट क्लब और रूफटॉप होटल केवल तय समय सीमा के भीतर और तय डेसिबल लिमिट (कम आवाज) में ही म्यूजिक सिस्टम का प्रयोग करेंगे।

  2. पुलिस मॉनिटरिंग: पुलिस विभाग को विशेष आदेश दिए गए हैं कि वे हर वीकेंड और सामान्य दिनों में इन होटलों व क्लबों की औचक मॉनिटरिंग करें तथा इसकी दैनिक रिपोर्ट उपायुक्त (DC) कार्यालय में जमा करवाएं।

  3. अवैध अतिक्रमण और निर्माण पर एक्शन: इसके साथ ही एसडीएम ने साफ किया कि जिन होटलों ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) के स्थापित नियमों और नक्शों के बाहर जाकर अवैध निर्माण या सड़कों/मार्केट में अतिक्रमण किया हुआ है, उनके खिलाफ तोड़फोड़ (डेमोलिशन) और भारी जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यह औचक निरीक्षण अभियान आने वाले दिनों में भी लगातार जारी रहेगा और नियम तोड़ने वाले क्लबों के लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की जाएगी।

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