रेवाड़ी नगर परिषद की बड़ी कार्रवाई: 7 दुकानें और गोदाम सील, सील तोड़ने पर FIR की चेतावनी
रेवाड़ी, 06 अगस्त (अन्नू): पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में होने वाली आगामी सुनवाई से ठीक पहले रेवाड़ी नगर परिषद हरकत में आ गई है। नगर परिषद की टीम ने रिहायशी इलाके (टीपी स्कीम कॉलोनी) में अवैध रूप से चल रही 7 दुकानों और गोदामों को सील कर दिया है। सीलिंग की कार्रवाई के बाद अवैध व्यावसायिक गतिविधियां चलाने वालों में हड़कंप मच गया है।
नगर परिषद ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि किसी ने सील तोड़ी या भविष्य में रिहायशी क्षेत्र में कॉमर्शियल गतिविधियां संचालित कीं, तो उनके खिलाफ संबंधित थाने में एफआईआर (FIR) दर्ज कराई जाएगी।
क्या है पूरा मामला?
जानकारी के अनुसार, टीपी (टाउन प्लानिंग) स्कीम के तहत विकसित की गई रिहायशी कॉलोनियों में व्यावसायिक गतिविधियां चलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध होता है, ताकि आम नागरिकों को किसी तरह की परेशानी न हो। हालांकि, पिछले कुछ समय से नियमों को ताक पर रखकर यहां दुकानों और गोदामों का संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा था।
इसके खिलाफ टीपी स्कीम कॉलोनी निवासी प्रेमलता ने हाईकोर्ट में याचिका (CWP 29432-2017: प्रेमलता बनाम हरियाणा सरकार) दायर की थी। याचिका में रिहायशी इलाके में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई थी।
10 अगस्त को हाईकोर्ट में पेश करनी है स्टेटस रिपोर्ट
मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने नगर परिषद को 10 अगस्त को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के सख्त निर्देश दिए थे। सुनवाई से महज कुछ दिन पहले नगर परिषद के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर सीलिंग की कार्रवाई को अंजाम दिया।
सील्ड की गई संपत्तियों में एक इलेक्ट्रिक की दुकान और कई बड़े गोदाम शामिल हैं।
पहले दिए गए थे नोटिस, अब होगी फोटोग्राफी
नगर परिषद अधिकारियों ने बताया कि व्यावसायिक गतिविधियां चलाने वाले मकान व दुकान मालिकों को पहले ही 8 दिन का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उन्हें स्वयं कॉमर्शियल गतिविधियां बंद करने के आदेश दिए गए थे। तय समयसीमा बीत जाने के बाद बुधवार को यह सख्त कदम उठाया गया।
अधिकारियों ने कहा कि 10 अगस्त को वे व्यक्तिगत रूप से हाईकोर्ट के समक्ष उपस्थित होकर फोटोग्राफी प्रमाणों के साथ अपनी स्टेटस रिपोर्ट सौंपेंगे, ताकि माननीय अदालत के आदेशों की शत-प्रतिशत पालना सुनिश्चित की जा सके।
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