सितंबर 2025 का राशन वितरण अब 20 अक्टूबर तक; छूटे हुए लाभार्थी जल्द उठाएं लाभ
जे कुमार, अम्बाला 16 अक्तूबर - अम्बाला: जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक अपार तिवारी ने आज एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि महानिदेशक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ के निर्देशानुसार, मास सितंबर-2025 की सभी आवश्यक राशन वस्तुओं (गेहूं, चीनी तथा सरसों तेल) के वितरण की अवधि बढ़ा दी गई है।
उन्होंने बताया कि यह वितरण अवधि अब 20 अक्टूबर 2025 तक रहेगी। इस विस्तार से उन सभी लाभार्थियों को लाभ मिलेगा जो किसी कारणवश सितंबर माह का राशन प्राप्त करने से वंचित रह गए थे।
जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक ने स्पष्ट किया कि लाभार्थी पोस (POS) मशीन में अपना अंगूठा लगाकर 20 अक्टूबर 2025 तक अपनी हिस्सेदारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि 20 अक्टूबर 2025 के बाद मास सितंबर-2025 का गेहूं, चीनी तथा सरसों तेल किसी भी स्थिति में वितरित नहीं किया जाएगा।
शिकायत निवारण :
राशन वितरण के संबंध में किसी भी शिकायत के लिए लाभार्थी संबंधित क्षेत्र के सहायक खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी/निरीक्षक/उप-निरीक्षक खाद्य एवं पूर्ति अथवा जिला खादय एवं पूर्ति नियंत्रक, अम्बाला के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, मुख्यालय पर स्थित राज्य उपभोक्ता सहायता केन्द्र के टोल फ्री नम्बर 1800-180-2087 और 1967 (बी.सी.एन.एल.) पर भी अपनी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
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