16/04/26

पलवल: लघु सचिवालय क्षेत्र में धारा-163 लागू; कर्मचारी संगठनों के प्रदर्शन के चलते 4 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक

जे कुमार पलवल, 16 अप्रैल 2026: जिलाधीश डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 (पूर्ववर्ती धारा-144) के तहत आदेश जारी कर लघु सचिवालय क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह निर्णय विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा आज प्रस्तावित धरने और प्रदर्शन की संभावना के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए लिया गया है।

हथियार और संदिग्ध वस्तुएं ले जाने पर प्रतिबंध:

जारी आदेशों के अनुसार, लघु सचिवालय के आसपास के क्षेत्र में चार या अधिक व्यक्तियों के एक साथ जमा होने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। किसी भी प्रकार के घातक हथियार जैसे आग्नेयास्त्र, तलवार, लाठी, कुल्हाड़ी, चाकू या किसी भी ज्वलनशील एवं विस्फोटक सामग्री को साथ लेकर चलने पर रोक लगा दी गई है। जिलाधीश ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने या सरकारी कार्यों में बाधा डालने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

आवागमन और सेवाओं पर लागू नियम:

यह आदेश सड़कों, रेलवे ट्रैक, जल मार्गों और बिजली आपूर्ति केंद्रों को अवरुद्ध करने वाली गतिविधियों पर भी समान रूप से प्रभावी होगा। हालांकि, ड्यूटी पर तैनात सशस्त्र बलों, पुलिस कर्मियों, सरकारी अधिकारियों, बैंक कर्मचारियों और एटीएम सुरक्षा कर्मियों को इन प्रतिबंधों से छूट दी गई है।

उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई:

जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि जो भी व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करेगा, उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा-233 और अन्य संबंधित धाराओं के तहत सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश स्थिति सामान्य होने तक प्रभावी रहेगा।

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