अम्बाला में 13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, आपसी सहमति से निपटाए जाएंगे लंबित मामले
जे कुमार, अम्बाला 10 नवम्बर - हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (HALSA) पंचकूला के निर्देशानुसार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बाला द्वारा आगामी 13 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रवीण ने बताया कि लंबित मामलों के त्वरित और आपसी निपटारे के लिए यह लोक अदालत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय लोक अदालत में निम्न प्रकार के मामलों का निपटारा आपसी समझौते के माध्यम से किया जाएगा | वैवाहिक और पारिवारिक विवाद, आपराधिक मामले, भूमि अधिग्रहण के मामले, श्रम विवाद, बैंक रिकवरी मामले, बिजली, पानी और पेंशन संबंधी मामले|
स्थायी लोक अदालत में भी मौका :- न्यायिक अधिकारी प्रवीण ने बताया कि बिजली, पानी इत्यादि से संबंधित प्री-लिटिगेशन स्टेज (मुकदमा दर्ज होने से पहले) के मुकदमों को भी निपटाया जा सकता है। इसके लिए ए.डी.आर. सैंटर अम्बाला में स्थापित स्थायी लोक अदालत में 11 दिसम्बर 2025 को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
लोक अदालत के फायदे : - सीजेएम प्रवीण ने जनसाधारण से अपील की कि वे अदालत में लंबित मुकदमे या प्री-लिटिगेशन स्टेज पर चल रहे मुकदमों को इस लोक अदालत में रखकर उनका निपटारा करवाएं। लोक अदालत के मुख्य फायदे :- भाईचारे की भावना में वृद्धि, समझौता हुए मुकदमों की अपील नहीं होती, समय व धन की बचत | लोगों को लोक अदालत का अधिकतम फायदा दिलाने के लिए जिला न्यायालय में हेल्पडेस्क भी स्थापित किया गया है।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें :- हेल्पलाइन नंबर: 0171-2532142 व 9991112660, नालसा हेल्पलाइन: 15100
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