हरियाणा में 1 जुलाई से बड़ा नियम: बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट (PUC) नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, नूंह सहित पूरे प्रदेश में तैयारी पूरी
हरियाणा, 29 जून (अन्नू): हरियाणा सरकार द्वारा वायु प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण लगाने और वाहनों से होने वाले धुएं के प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से आगामी 1 जुलाई से एक बेहद सख्त और नया नियम लागू किया जा रहा है। इस नए नियम के तहत नूंह जिले सहित प्रदेश के सभी पेट्रोल पंपों पर वाहन चालकों को पेट्रोल या डीजल भरवाने से पहले अपनी गाड़ी का वैध 'पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट' (PUC) दिखाना अनिवार्य होगा। यदि किसी वाहन चालक के पास वैध पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं पाया गया, तो उसे पेट्रोल पंपों पर ईंधन (तेल) नहीं दिया जाएगा।
नूंह की जनता ने फैसले को सराहा, मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया
सरकार के इस नए और कड़े नियम को लेकर नूंह जिले के लोगों की मिली-जुली लेकिन काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया सामने आई है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने और प्रदूषण को कम करने की दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया यह एक बेहतरीन और दूरगामी कदम है।
लोगों का मानना है कि इस नियम के लागू होने के बाद वाहन मालिक अब लापरवाही नहीं बरतेंगे और समय-समय पर अपनी गाड़ियों के प्रदूषण स्तर की जांच कराएंगे। इससे सड़कों पर अत्यधिक धुआं छोड़ने वाले खटारा वाहनों पर लगाम लगेगी और क्षेत्र में प्रदूषण पर नियंत्रण पाने में बड़ी मदद मिलेगी।
पेट्रोल पंप संचालक बोले— 'नो पीयूसी, नो फ्यूल'
दूसरी ओर, जिले के पेट्रोल पंप संचालकों ने भी सरकार के इस फैसले का समर्थन किया है। संचालकों का कहना है कि वे सरकार के इन जनहितैषी निर्देशों का पूरी तरह से और कड़ाई से पालन करेंगे।
उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 1 जुलाई से उनके पंपों पर पेट्रोल और डीजल केवल उन्हीं वाहनों को दिया जाएगा, जिनके चालक वैध पॉल्यूशन सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेंगे। बिना पीयूसी प्रमाणपत्र दिखाए किसी भी छोटे या बड़े वाहन को ईंधन जारी नहीं किया जाएगा, चाहे इसके लिए उन्हें किसी भी प्रकार के दबाव का सामना क्यों न करना पड़े।
1 जुलाई से पहले बनवा लें सर्टिफिकेट, परेशानी से बचें
हरियाणा सरकार का मुख्य उद्देश्य इस नई व्यवस्था के माध्यम से अधिक से अधिक वाहन मालिकों को जागरूक करना, उन्हें समय पर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाने के लिए प्रेरित करना और राज्य में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है।
ऐसे में सभी वाहन चालकों (दोपहिया, तिपहिया और चौपहिया) को विशेष सलाह दी जा रही है कि वे 1 जुलाई की समय-सीमा से पहले अपने नजदीकी प्रदूषण जांच केंद्र पर जाकर अपनी गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से बनवा या रिन्यू करवा लें, ताकि 1 तारीख से पेट्रोल पंपों पर ईंधन भरवाते समय उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी या असुविधा का सामना न करना पड़े।
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