16/05/26

यमुनानगर के प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों के लिए बड़ी राहत: 30 जून तक टैक्स भरने पर ब्याज 100% माफ, मेयर सुमन बहमनी ने दी जानकारी

जे कुमार यमुनानगर, 16 मई 2026: यमुनानगर-जगाधरी नगर निगम क्षेत्र के प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों के लिए राहत भरी खबर है। हरियाणा सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर प्रॉपर्टी टैक्स धारकों को बड़ी छूट दी है। योजना के तहत आगामी 30 जून तक अपना बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वाले संपत्ति मालिकों का पूरा ब्याज (100 प्रतिशत) माफ कर दिया जाएगा।

नगर निगम की मेयर सुमन बहमनी ने इस विशेष छूट योजना की विस्तृत जानकारी साझा करते हुए शहरवासियों से इस सुनहरे मौके का लाभ उठाने की अपील की है।

वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक के बकायेदारों को लाभ

मेयर सुमन बहमनी ने बताया कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, वर्ष 2010-11 से लेकर वर्ष 2024-25 तक के लंबित प्रॉपर्टी टैक्स पर यह छूट लागू होगी। सामान्य नियमों के तहत टैक्स अदायगी में देरी होने पर 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज वसूला जाता है, लेकिन इस विशेष योजना के तहत सरकार ने हरियाणा म्यूनिसिपल एक्ट, 1973 में संशोधन करते हुए इसे तत्काल प्रभाव से पूरी तरह माफ कर दिया है।

जमा कराने से पहले करना होगा आईडी का सत्यापन

योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें भी तय की गई हैं:

  • करदाताओं को निर्धारित समय सीमा यानी 30 जून 2026 तक अपनी पूरी बकाया राशि एकमुश्त जमा करानी होगी।

  • टैक्स जमा करने से पहले प्रत्येक संपत्ति धारक को एनडीसी (NDC) पोर्टल पर जाकर अपनी प्रॉपर्टी आईडी का स्वयं सत्यापन (Self-Verification) करना अनिवार्य होगा।

निगम क्षेत्र की 2.17 लाख संपत्तियों को मिलेगा फायदा

मेयर ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में वर्तमान में लगभग 2 लाख 17 हजार प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हैं। इनमें से एक बड़ी संख्या ऐसे बकायेदारों की है, जिनका टैक्स लंबे समय से लंबित चल रहा है और ब्याज की रकम लगातार बढ़ रही थी। सरकार के इस कदम से हजारों संपत्ति धारकों को भारी आर्थिक राहत मिलेगी। उन्होंने सभी शहरवासियों से अपील की कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द अपना टैक्स जमा करवाकर इस ब्याज माफी योजना का लाभ उठाएं और शहर के विकास में अपना योगदान दें।

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