दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी: मासूम से कुकर्म करने वाला फरार अपराधी गुलजार गिरफ्तार
नई दिल्ली, 30 अप्रैल (अन्नू): दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच (NDR) की टीम ने एक वांछित अपराधी, गुलजार उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया है. वह पालम गांव थाने में दर्ज पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 और बीएनएस (BNS) की धारा 118(1) के तहत दर्ज मामले में मुख्य आरोपी है. अदालत ने 15 दिसंबर 2025 को उसे 'घोषित अपराधी' (Proclaimed Offender) करार दिया था, जिसके बाद से वह गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहा था.
अपराध का खौफनाक विवरण
यह मामला 5 अक्टूबर 2024 को हुई एक अत्यंत क्रूर घटना से जुड़ा है, जिसमें एक नाबालिग लड़के के साथ चार लोगों—अजय, नीरज, कमल और गुलजार उर्फ सोनू—ने बंदूक की नोक पर सामूहिक यौन हमला किया था. वारदात के दौरान गुलजार पिस्टल से लैस था और उसने पीड़ित को जान से मारने की धमकी दी थी. अन्य आरोपियों ने पीड़ित पर ब्लेड से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसके कारण वह बेहोश हो गया था. एक स्थानीय निवासी ने पीड़ित को बेहोशी की हालत में देख अस्पताल पहुँचाया, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया.
पुलिस की कार्रवाई और जाल
मामले की गंभीरता को देखते हुए एसीपी उमेश बर्थवाल और इंस्पेक्टर योगेश व विनोद यादव की देखरेख में एक विशेष टीम गठित की गई थी. टीम ने तकनीकी निगरानी और स्थानीय सूचना तंत्र के माध्यम से आरोपी का पीछा किया. 29 अप्रैल 2026 को सटीक सूचना मिलने पर पुलिस ने पालम गांव में जाल बिछाया और गुलजार को सफलतापूर्वक पकड़ लिया. पूछताछ के दौरान उसने स्वीकार किया कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया था.
आरोपी का प्रोफाइल
30 वर्षीय गुलजार उर्फ सोनू पालम गांव, दिल्ली का रहने वाला है. उसने नौवीं कक्षा तक पढ़ाई की और आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई छोड़ दी थी. वह पालम में ही एक नाई की दुकान पर काम करता था. इस मामले में तीन अन्य आरोपियों—अजय, नीरज और कमल—को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है. पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत इस अपराध के लिए कम से कम 20 साल की कैद, आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक का प्रावधान है.
#CrimeBranchDelhi #POCSOAct #PoliceAction #DelhiCrime #JusticeForVictims #LawAndOrder #DanikKhabar
Previous
दिल्ली 1998 के दरियागंज हत्याकांड का दोषी गिरफ्तार: 20 साल से पैरोल पर था बाहर, अपील खारिज होने के बाद हुआ था फरार
Next