फतेहाबाद इकोनॉमिक सेल की बड़ी कार्रवाई: अमेरिका भेजने के नाम पर ₹33 लाख की ठगी करने वाला आरोपी सुखविंदर गिरफ्तार
फतेहाबाद, 6 जून (अन्नू): विदेश (अमेरिका) भेजने का झांसा देकर लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने वाले कबूतरबाजों और जालसाजों के खिलाफ फतेहाबाद पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जिला पुलिस की इकोनॉमिक सेल (आर्थिक अपराध शाखा) ने मुस्तैदी दिखाते हुए ₹33 लाख की ठगी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपी की पहचान सुखविंदर सिंह उर्फ सुखा पुत्र देशराज सिंह (निवासी: पोखरी ढाणी, धारसूल कलां, जिला फतेहाबाद) के रूप में हुई है।
₹36 लाख में हुआ था सौदा, अमेरिका के बजाय भाई को दुबई में छोड़ा
मामले की विस्तृत जानकारी देते हुए इकोनॉमिक सेल फतेहाबाद के प्रभारी निरीक्षक (Inspector) संदीप सिंह ने बताया कि टोहाना क्षेत्र के गांव दिवाना निवासी रविन्द्र सिंह पुत्र जसवंत सिंह ने पुलिस को एक लिखित शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायतकर्ता रविन्द्र ने बताया था कि आरोपियों ने उसके भाई प्रतीक सिंह को 'डंकी' या सीधे रास्ते से अमेरिका भेजने का झांसा दिया था। इसके एवज में आरोपियों ने कुल 36 लाख रुपये की भारी-भरकम राशि की मांग की थी।
शिकायतकर्ता ने अपने भाई के सुनहरे भविष्य के लिए आरोपियों पर भरोसा करते हुए अलग-अलग किस्तों में तय की गई पूरी राशि का भुगतान कर दिया। लेकिन आरोपियों की नीयत खराब थी; उन्होंने प्रतीक को अमेरिका भेजने के बजाय केवल दुबई (UAE) भेज दिया। दुबई पहुंचने के बाद आरोपियों ने उसे आगे अमेरिका भेजने के लिए कोई कदम नहीं उठाया और वहां लावारिस छोड़ दिया। काफी मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना झेलने के बाद प्रतीक सिंह किसी तरह वापस भारत लौट आया।
रकम वापस मांगने पर थमाए फर्जी चेक, ₹33 लाख हड़पे
प्रभारी संदीप सिंह ने बताया कि जब प्रतीक भारत वापस आ गया, तो पीड़ित परिवार ने आरोपियों से अपनी दी हुई रकम वापस मांगी। इस पर आरोपियों ने पहले तो लंबे समय तक टालमटोल की और बाद में दबाव बढ़ने पर भुगतान के लिए कुछ बैंक चेक थमा दिए। जब पीड़ित परिवार ने उन चेकों को बैंक में लगाया, तो वे सभी चेक भी फर्जी और बोगस पाए गए।
पुलिस जांच और कड़ियों को जोड़ने पर यह पूरी तरह साफ हो गया कि आरोपियों ने पीड़ित को बहलाने के लिए केवल 3 लाख रुपये वापस किए थे, जबकि परिवार के खून-पसीने की गाढ़ी कमाई के 33 लाख रुपये पूरी तरह हड़प लिए।
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज
निरीक्षक संदीप सिंह ने बताया कि शिकायत की प्राथमिक जांच और तथ्यों की पुष्टि के उपरांत थाना जाखल में 9 अप्रैल 2026 को अभियोग संख्या 42 दर्ज किया गया था। यह मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 316(2) [विश्वासघात], 318(4) [धोखाधड़ी] और 61(2) [आपराधिक साजिश] के तहत पंजीकृत किया गया था।
मामले की गहन और तकनीकी जांच के दौरान मुख्य आरोपी सुखविंदर सिंह उर्फ सुखा की इस ठगी रैकेट में सीधी संलिप्तता और सबूत पाए जाने पर पुलिस टीम ने उसे काबू कर लिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा, ताकि इस 'कबूतरबाजी' (Immigration Fraud) रैकेट से जुड़े अन्य मुख्य एजेंटों, सप्लायरों और फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले सह-आरोपियों का पता लगाकर उन्हें भी जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजा जा सके।
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