पंचकूला में डीटीपी का बड़ा एक्शन: अनअप्रूव्ड कॉलोनी में चल रहे 2 अवैध निर्माणों को जेसीबी से किया ध्वस्त
पंचकूला, 12 जून (अन्नू): अवैध कॉलोनाइजरों और बिना अनुमति के किए जा रहे अवैध निर्माणों के खिलाफ पंचकूला प्रशासन ने अपना कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। जिला नगर योजनाकार (DTP) की टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए अर्बन एरिया के तहत आने वाली एक अनधिकृत (अनअप्रूव्ड) कॉलोनी में पीले पंजे (जेसीबी) की मदद से दो बड़े अवैध निर्माणों को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया।
प्रशासनिक स्तर पर की गई इस बड़ी कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। वहीं, किसी भी प्रकार के गतिरोध से निपटने के लिए पंचायती राज के एसडीई (SDE) नरेंद्र कुमार को बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था, जिनकी देखरेख में तोड़फोड़ की यह मुहिम शांतिपूर्वक संपन्न हुई।
अर्बन एरिया में डीटीपी टीम की बड़ी कार्रवाई
यह बड़ी कार्रवाई जिला नगर योजनाकार बबीता गुप्ता के कुशल नेतृत्व में गठित डीटीपी पंचकूला की विशेष टीम द्वारा अमल में लाई गई।
अधिकारी रहे मौजूद: कार्रवाई को धरातल पर अमलीजामा पहनाने के लिए सहायक नगर योजनाकार (ATP) अशोक कुमार भी अपनी टीम के साथ मौके पर डटे रहे।
जेसीबी से ढहाए ढांचे: टीम ने अनधिकृत क्षेत्र में बिना किसी पूर्व अनुमति के खड़ी की जा रही दो व्यावसायिक/आवासीय अवैध इमारतों और ढांचों को चिन्हित किया और जेसीबी मशीनों की मदद से उन्हें मलबे में तब्दील कर दिया।
बिना सीएलयू (CLU) और लाइसेंस के निर्माण पूरी तरह गलत: डीटीपी बबीता गुप्ता
अवैध निर्माणों पर चले पीले पंजे के बाद सख्त लहजे में बात करते हुए जिला नगर योजनाकार बबीता गुप्ता ने नियमों का पाठ पढ़ाया। उन्होंने स्पष्ट किया:
"हरियाणा अर्बन एरिया एक्ट के तहत किसी भी प्रकार का स्थायी या अस्थायी निर्माण कार्य करने अथवा कोई भी नई कॉलोनी विकसित करने से पहले निदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग (Town and Country Planning Department), हरियाणा से आधिकारिक एवं आवश्यक अनुमति प्राप्त करना कानूनी रूप से अनिवार्य है।"
उन्होंने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी कि यदि भविष्य में भी कोई व्यक्ति नियमों को ताक पर रखकर बिना अनुमति के अवैध निर्माण करता है या सीधे-साधे लोगों को फंसाने के लिए अनधिकृत कॉलोनी विकसित करता हुआ पाया जाता है, तो विभाग मूकदर्शक नहीं रहेगा। ऐसे भूमाफियाओं और अवैध निर्माणकर्ताओं के विरुद्ध नियमानुसार एफआईआर (FIR) दर्ज कराकर बेहद सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
असुविधा से बचने के लिए आमजन से सतर्क रहने की अपील
डीटीपी पंचकूला ने इस कार्रवाई के माध्यम से आम जनता और निवेशकों के हित में एक विशेष अपील भी जारी की है। उन्होंने कहा कि नागरिक अपनी गाढ़ी कमाई को किसी भी जमीन या प्लॉट में फंसाने से पहले पूरी सावधानी बरतें। विभाग से चेंज ऑफ लैंड यूज (CLU) और कॉलोनी का वैध लाइसेंस की स्वीकृति देखे बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य या प्लॉटिंग न करें, ताकि भविष्य में होने वाली भारी वित्तीय हानि, तोड़फोड़ की कानूनी कार्रवाई और अन्य असुविधाओं से पूरी तरह बचा जा सके।
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