केरल: पति ने फोन पर दिया पत्नी को 'तीन तलाक', पुलिस ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत मामला किया दर्ज
जे कुमार तिरुवनंतपुरम, 25 फरवरी 2026: केरल से एक बार फिर 'तीन तलाक' का मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को फोन पर तीन बार तलाक बोलकर वैवाहिक रिश्ता खत्म करने की कोशिश की। देश में तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) को गैर-कानूनी घोषित किए जाने के बावजूद इस तरह की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी पति के खिलाफ मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि उसका विवाह कुछ साल पहले हुआ था, लेकिन पिछले कुछ समय से पति के साथ अनबन चल रही थी। आरोपी वर्तमान में विदेश में या राज्य से बाहर काम कर रहा है। उसने अचानक फोन किया और बिना किसी ठोस चर्चा के फोन पर ही तीन बार 'तलाक' शब्द का उच्चारण कर दिया। पीड़िता ने जब इसका विरोध किया तो उसे डराया-धमकाया गया, जिसके बाद उसने कानूनी मदद लेने का फैसला किया।
केरल पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और केंद्र सरकार के कानून के अनुसार, फोन, संदेश या ईमेल के जरिए दिया गया तीन तलाक पूरी तरह शून्य और अवैध है। इस कानून के तहत आरोपी को तीन साल तक की जेल की सजा हो सकती है। फिलहाल पुलिस आरोपी की लोकेशन का पता लगा रही है और उसे जल्द ही पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया जाएगा। यह मामला एक बार फिर समाज में जागरूकता और कड़े कानून के क्रियान्वयन की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
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