30/05/26

जींद मर्डर केस 2020: कार से टक्कर मार सोनू को गोली मारने वाले जुवेनाइल दोषी को आजीवन कारावास, ₹21,500 जुर्माना

जींद, 30 मई, (अन्‍नू): जींद की एक विशेष अदालत ने संगीन अपराधों में संलिप्त अपराधियों को कड़ा संदेश देते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। माननीय बाल न्यायालय सह अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जयवीर सिंह की अदालत ने वर्ष 2020 के एक चर्चित और अंधाधुंध हत्या के मामले में सुनवाई पूरी करते हुए घटना के समय जुवेनाइल (बाल आरोपी) रहे दोषी को उम्रकैद (आजीवन कारावास) की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर ₹21,500 का नकद जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मोटरसाइकिल को कार से टक्कर मार की थी सोनू की हत्या

जींद पुलिस प्रवक्ता ने मामले की विस्तृत पृष्ठभूमि साझा करते हुए बताया कि थाना सदर जींद के अंतर्गत आने वाले इलाके के निवासी रविन्द्र ने पुलिस को एक लिखित शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत के अनुसार, उसका बड़ा भाई सोनू अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर गांव में स्थित ठेके की तरफ जा रहा था।

तभी अचानक पीछे से तेज रफ्तार में आई एक सफेद रंग की कार ने सोनू की मोटरसाइकिल को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह असंतुलित होकर सड़क पर गिर गया। इससे पहले कि सोनू संभल पाता, कार से उतरे हथियारबंद आरोपियों ने उस पर लाठी-डंडों से जानलेवा हमला कर दिया और अंत में अवैध हथियार (कट्टे) से सोनू पर अंधाधुंध गोलियां चला दीं। वारदात को बेरहमी से अंजाम देने के बाद सभी आरोपी अपनी कार सहित मौके से फरार हो गए। लहूलुहान हालत में सोनू को तुरंत नागरिक अस्पताल जींद ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था।

2020 में दर्ज हुआ था केस, पुलिस की प्रभावी पैरवी से मिला न्याय

रविन्द्र की शिकायत के आधार पर वर्ष 2020 में थाना सदर जींद में आरोपियों के खिलाफ भादंसं (IPC) की धारा 302 (हत्या), 148 (दंगा भड़काना), 149 (गैरकानूनी जनसमूह), 120-बी (आपराधिक साजिश) और आर्म्स एक्ट (अवैध हथियार रखने) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

जींद पुलिस की जांच टीम ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्य जुटाए और आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस द्वारा तैयार की गई पुख्ता चार्जशीट (चालान) और अदालत में अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी व गवाहों के बयानों के आधार पर केस को मजबूती से अदालत के सामने रखा गया।

अदालत ने इन गंभीर धाराओं के तहत माना दोषी

पीठासीन अधिकारी बाल न्यायालय सह अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जींद श्री जयवीर सिंह की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और फाइलों पर मौजूद ठोस सबूतों को देखने के बाद आरोपी (जो घटना के समय जुवेनाइल था) को निम्नलिखित धाराओं के तहत दोषी करार दिया:

  • धारा 148 IPC: घातक हथियारों से लैस होकर दंगा करना।

  • धारा 302 सहपठित 149 IPC: सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए सामूहिक रूप से हत्या करना।

  • धारा 120-बी सहपठित 302 IPC: हत्या की साजिश रचना।

जींद पुलिस ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि समाज में अपराध करने वालों के खिलाफ कानून के तहत इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस का मुख्य ध्येय पीड़ित पक्ष को समय पर न्याय दिलाना और अपराधियों के मन में कानून का खौफ पैदा करना है।

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