हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: अब NPS से UPS में आए कर्मचारियों को भी मिलेगी डेथ/रिटायरमेंट ग्रेच्युटी
जे कुमार, चंडीगढ़, 8 दिसम्बर, 2025: हरियाणा सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme- UPS) के तहत आने वाले कर्मचारियों को भी रिटायरमेंट-कम-डेथ ग्रेच्युटी का लाभ प्रदान करने की मंजूरी दे दी है। यह निर्णय उन कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जो पहले राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) का हिस्सा थे।
मुख्य सचिव ने जारी किया पत्र : -
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी (जिनके पास वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का दायित्व भी है) ने इस संबंध में सभी संबंधित विभागों को एक आधिकारिक पत्र जारी किया है। यह कदम प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ ?
यह लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जो 1 अगस्त, 2025 से लागू की गई एकीकृत पेंशन योजना (UPS) के तहत आते हैं।
1 जनवरी, 2006 या उसके बाद सरकारी सेवा में भर्ती हुए थे और पहले राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत कवर थे।
ग्रेच्युटी का लाभ मिलने से, सेवाकाल के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उनके परिवार को और सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी को एकमुश्त बड़ी वित्तीय सहायता प्राप्त हो सकेगी। यह योजना कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही एक प्रमुख मांग को पूरा करती है और उनकी वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करती है।
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