हरियाणा सरकार की हड़ताली डॉक्टरों पर सख़्ती: 'नो वर्क नो पे' का आदेश जारी
जे कुमार, चंडीगढ़, 10 दिसम्बर 2025: हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन (HCMS) के आह्वान पर चल रही डॉक्टरों की हड़ताल के मद्देनजर, प्रदेश सरकार ने अब सख्त रुख अपना लिया है। सरकार ने हड़ताल में शामिल डॉक्टरों के खिलाफ 'नो वर्क नो पे' (No Work No Pay) की नीति लागू कर दी है।
वेतन रोकने के सख्त निर्देश : - स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक (DG) की ओर से सभी सिविल सर्जनों और प्रधान चिकित्सा अधिकारियों (PMO) को सख्त आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों में स्पष्ट कहा गया है कि हड़ताल में शामिल चिकित्सकों और अधिकारियों का हड़ताल की अवधि का वेतन आगामी आदेशों तक जारी न किया जाए। यह कदम डॉक्टरों पर काम पर लौटने का दबाव बनाने और स्वास्थ्य सेवाओं को बाधित होने से रोकने के लिए उठाया गया है।
ESMA और अन्य प्रतिबंध लागू : - सरकार ने हड़ताल को अवैध घोषित करते हुए और भी कड़े कदम उठाए हैं | ESMA लागू: सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को 'आवश्यक सेवा' मानते हुए अगले 6 महीने तक डॉक्टरों की हड़ताल पर रोक लगाने के लिए एस्मा (ESMA) लागू कर दिया है। धारा 163: भिवानी, करनाल, झज्जर, हिसार, फतेहाबाद और गुरुग्राम समेत कई जिलों में धारा 163 भी लागू कर दी गई है, जिसके तहत किसी भी तरह के धरने-प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है।
डॉक्टर एसोसिएशन ने वेतन रोकने के सरकार के इस फैसले पर तीव्र विरोध जताया है। एसोसिएशन का कहना है कि जब तक उनकी प्रमुख मांगें, खासकर एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (ACP) योजना को लागू करने पर सरकार स्पष्ट सहमति नहीं देती, तब तक वे अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखेंगे।
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