फायर इंश्योरेंस धोखाधड़ी: CBI कोर्ट ने पूर्व सर्वेयर और तीन अन्य को सुनाई 3 साल की सजा

नई दिल्ली/अहमदाबाद, 09 मई (अन्‍नू): केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, अहमदाबाद स्थित विशेष CBI अदालत ने फायर इंश्योरेंस क्लेम में धोखाधड़ी करने के मामले में चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। अदालत ने पूर्व सर्वेयर जतिन भानुभाई जोशी और तीन निजी व्यक्तियों—मधुसूदन डी. भावसार, इला एन. पटेल और विजय अरविंदभाई कायस्थ—को तीन साल के कठोर कारावास की सजा दी है। साथ ही, सभी दोषियों पर 50,000-50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।



धोखाधड़ी के दो अलग-अलग मामले

CBI ने यह मामले वर्ष 2003 में दर्ज किए थे, जो न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ हुई धोखाधड़ी से संबंधित थे। पहले मामले में आरोपियों ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए 11,52,233 रुपये का गलत तरीके से क्लेम प्राप्त किया था। वहीं, दूसरे मामले में इसी प्रकार की साजिश रचकर बीमा कंपनी को 20,08,595 रुपये का वित्तीय नुकसान पहुँचाया गया था। जांच के बाद CBI ने वर्ष 2004 में इन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।


साजिश और अदालती कार्यवाही

प्रेस नोट के मुताबिक, तत्कालीन सीनियर डिवीजनल मैनेजर रोनाल्ड अमरजीत जेम्स ने सर्वेयर और अन्य निजी व्यक्तियों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार किए ताकि धोखाधड़ी से बीमा राशि हड़पी जा सके। हालांकि, लंबे समय तक चली इस सुनवाई के दौरान मुख्य आरोपी रोनाल्ड अमरजीत जेम्स और दो अन्य निजी व्यक्तियों (नीलेश दयाभाई पटेल और उमेश विठ्ठलदास पटेल) की मृत्यु हो गई, जिसके कारण उनके खिलाफ मामला समाप्त कर दिया गया था। शेष चार जीवित आरोपियों को अब अदालत ने उनके अपराधों के लिए दंडित किया है।



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