22/02/25

भीलवाड़ा की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव नियमानुसार करवाए गए

बी.एस. बाछल, 22 फरवरी, जयपुर।

सहकारिता राज्य मंत्री गोतम कुमार ने बताया कि वर्ष 2022 से 2023 के दौरान भीलवाड़ा की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव नियमानुसार करवाए गए। उन्होंने बताया कि भीलवाड़ा के उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां कार्यालय में किसी पात्र सदस्य को मताधिकार से वंचित करने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

सहकारिता राज्य मंत्री शुक्रवार को प्रश्नकाल में विधायक गोपीचन्द मीणा के मूल प्रश्न का लिखित जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 से 2023 के दौरान विधानसभा क्षेत्र जहाजपुर की ग्राम सेवा सहकारी समिति रासेड, लसाडिया, पीपलूंद, जहाजपुर, बेई, कोदियां, गिरडिया, बिशनियां, सांकडा एवं सरसिया आदि के चुनाव राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण,जयपुर द्वारा जारी दिशा-निर्देश एवं राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001, नियम 2003 एवं ग्राम सेवा सहकारी समिति में पंजीकृत उपनियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार निर्वाचन अधिकारी द्वारा करवाये गये। उन्होंने बताया कि इनमें से मात्र बिशनियां ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. के निर्वाचन के संबंध में राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 की धारा 58 में वाद दर्ज करवाया गया।

सहकारिता राज्य मंत्री ने बताया कि पंचनिर्णायक द्वारा 29 मार्च 2024 को जारी पंचनिर्णय को बिशनियां ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. के संचालक मण्डल के वार्ड संख्या 1,2,3,4,6,7,8,9,10 तथा 11 में हुए संचालक मण्डल के सदस्यों के निर्वाचन को शून्य घोषित किया गया। उन्होंने बताया कि न्यायालय अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, अजमेर के खण्ड अजमेर के 8 मई 2024 के आदेश क्रमांक फा.अरअ./न्याय/ 1535 से समिति में प्रशासक की नियुक्ति की गई।

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