09/12/25

डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने केंद्र सरकार की पीएम केयर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन बारे दिए निर्देश

जे कुमार, पलवल 9 दिसम्बर : - उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि सरकार द्वारा संबंधित अधिकारियों को केंद्र सरकार की ओर से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही पीएम केयर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन बारे दिए निर्देश दिए हैं। इस योजना के क्रियान्वयन की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि सभी लाभार्थी बच्चों का समुचित संरक्षण, मार्गदर्शन एवं कल्याण हो सके।


उपायुक्त ने बताया कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस संबंध में राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि उपायुक्त, जो इन बच्चों के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं, जिला बाल संरक्षण अधिकारी के सहयोग से तीन माह में कम से कम एक बार प्रत्येक लाभार्थी से व्यक्तिगत रूप से सीधा संपर्क करें। सभी लाभार्थी बच्चों के पीएमजेएवाई कार्ड सक्रिय कर यह सुनिश्चित किया जाए कि उन्हें स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं आए। लाभार्थी बच्चों की शिक्षा से संबंधित नवीनतम जानकारी (विशेष रूप से वे किस कक्षा में अध्ययनरत हैं) योजना पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अद्यतन की जाए, ताकि बच्चों को छात्रवृत्ति एवं अन्य शैक्षणिक सहायता समय पर मिल सके।


राज्य सरकार की मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत दिए जा रहे लाभों का योजना पोर्टल पर उचित मानचित्रण किया जाए। प्रत्येक लाभार्थी के लिए योग्य बाल मनोवैज्ञानिकों द्वारा नियमित परामर्श सत्र आयोजित किए जाएं, जिससे उनकी मानसिक स्थिति का मूल्यांकन हो सके एवं किसी भी प्रकार की पीड़ा या उत्पीड़न की संभावना को समाप्त किया जा सके। सभी लाभार्थियों के लिए वार्षिक स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही, प्रत्येक माह लाभार्थियों की शारीरिक एवं मानसिक फिटनेस का प्रमाणन अधिकृत चिकित्सकों द्वारा किया जाए।


कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू की गई थी पीएम केयर योजना : उपायुक्त
उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि पीएम केयर योजना उन बच्चों के लिए चलाई जा रही है, जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान अपने दोनों अभिभावकों (माता और पिता), एकमात्र जीवित अभिभावक या कानूनी अभिभावक को खो दिया था। योजना का उद्देश्य ऐसे बच्चों को दीर्घकालिक संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।

पीएम केयर योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र बच्चे के डाकघर खाते में इस प्रकार राशि जमा की जाती है कि 18 वर्ष की आयु तक उसे 10 लाख रुपए का कोष प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त विभिन्न मंत्रालयों द्वारा 4 हजार रुपए प्रतिमाह की सहायता (मिशन वात्सल्य), उच्च शिक्षा सहायता, छात्रवृत्ति 20 हजार, नि:शुल्क कोचिंग, स्वास्थ्य बीमा (पीएमजेएवाई कार्ड) इत्यादि लाभ भी प्रदान किए जा रहे हैं।

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