करनाल में अवैध शराब तस्करी पर सीआईए-3 का शिकंजा: भारी मात्रा में देसी शराब और गाड़ी सहित आरोपी राजू गिरफ्तार
करनाल, 1 जून (अन्नू): जिला पुलिस करनाल द्वारा अवैध शराब तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत सीआईए-3 (CIA-3) की टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस टीम ने मुखबिर से मिली सटीक गुप्त सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान राजू पुत्र हरिराम के रूप में हुई है, जो करनाल जिले के ही गांव बुढाखेड़ा (थाना सेक्टर-32/33) का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध देसी शराब और वारदात में इस्तेमाल की जा रही एक गाड़ी को बरामद कर अपने कब्जे में ले लिया है।
मुख्य सिपाही जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम ने बिछाया जाल, बरामद की कुल 8 पेटी शराब
सीआईए-3 की इस विशेष पुलिस टीम का नेतृत्व मुख्य सिपाही जितेंद्र सिंह कर रहे थे। पुलिस टीम ने सूचना मिलते ही योजनाबद्ध तरीके से घेराबंदी कर आरोपी राजू को विधि अनुसार दबोच लिया। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से भारी मात्रा में अवैध शराब का जखीरा बरामद हुआ, जिसका विवरण इस प्रकार है:
देशी शराब मार्का 'मस्ती माल्टा': 3 पेटी गत्ता (कुल 36 बोतल)
अध्धा मार्का 'मस्ती माल्टा': 1 पेटी गत्ता (कुल 24 अध्धे)
पव्वा मार्का 'मस्ती माल्टा': 6 पेटी गत्ता
तस्करी की इस पूरी खेप को ले जाने और क्षेत्र में सप्लाई करने के लिए आरोपी जिस गाड़ी का इस्तेमाल कर रहा था, पुलिस ने उस वाहन को भी मौके पर ही सीज कर अपने कब्जे में ले लिया है।
थाना सेक्टर-32/33 में एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज, जांच जारी
मामले के अनुसंधान अधिकारी (Investigating Officer) ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी राजू के खिलाफ मुकदमा नंबर 220, दिनांक 31 मई 2026 को आबकारी अधिनियम (Excise Act) की संबंधित गंभीर धाराओं के तहत थाना सेक्टर-32/33, करनाल में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस की प्रारंभिक जांच और पूछताछ में यह साफ हुआ है कि आरोपी के पास शराब परिवहन या बिक्री से जुड़ा कोई भी वैध लाइसेंस अथवा परमिट नहीं था और वह लंबे समय से इलाके में अवैध रूप से शराब रखने और उसकी चोरी-छिपे सप्लाई करने के धंधे में लिप्त था।
गिरफ्तारी और बरामदगी की कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोपी को माननीय स्थानीय अदालत के सम्मुख पेश किया गया। अदालत ने मामले की गंभीरता और साक्ष्यों को देखते हुए आरोपी राजू को न्यायिक हिरासत (जेल) में भेजने के आदेश जारी कर दिए हैं। करनाल पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में अवैध नशे और तस्करी के खिलाफ यह अभियान इसी तरह सख्ती से आगे भी जारी रहेगा।
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