19/08/25

बाल विवाह एक गंभीर सामाजिक समस्या, नाबालिग की शादी गैरकानूनी है : सचिव प्रवीण

जे कुमार, अम्बाला, 19 अगस्त : अम्बाला के एस. ए. जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर मे जिला एवं सत्र न्यायधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बाला कंचन माही के मार्गदर्शन में का मुख्य उद्देश्य समाज में नशा मुक्ति, बाल विवाह की रोकथाम और बच्चों की सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाना रहा ।

इस कैंप में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बाला प्रवीण ने सिरकत की तथा कैंप में उपस्थित बच्चों, अभिभावकों एवं शिक्षकों को बताया कि नशे के सेवन से न केवल स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता है, बल्कि व्यक्ति का सामाजिक और भावनात्मक विकास भी बाधित होता है। नशा जैसे घातक पदार्थ के सेवन से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी तक हो सकती है। नशा छोडऩे के लिए परिवार, समाज व हेल्पलाइन (1933, 14446) का सहयोग लें।


उन्होनें यह भी बताया कि बाल विवाह एक गंभीर सामाजिक समस्या है। भारत में बाल विवाह के मामलों की संख्या घटी है, फिर भी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में इसकी घटनाएं अधिक सामने आती हैं। कानून के अनुसार लडक़ी की उम्र शादी के समय 18 वर्ष और लडक़े की 21 वर्ष होनी चाहिए, नाबालिग की शादी गैरकानूनी है। इस कैंप में बालकों की सुरक्षा के लिए एक्ट की जानकारी दी गई।

बच्चों को बताया गया कि यौन शोषण के मामलों में शिकायत दर्ज कराने हेतु एक्ट के तहत सख्त प्रावधान हैं। ऐसे मामलों में पीडित की गोपनीयता और पुनर्वास, साथ ही दोषियों को उचित दंड दिलाने के लिए विशेष अदालतें और प्रक्रिया का पालन किया जाता है। शिविर में मौजूद सभी प्रतिभागियों ने इन मुद्दों पर जागरूकता फैलाने और जरूरतमंदों को सहायता उपलब्ध कराने की सामूहिक शपथ ली। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने लोगों से अपील की कि वे इन समस्याओं के खिलाफ सामाजिक एकजुटता दिखाएं और बच्चों को सुरक्षित एवं स्वस्थ जीवन देने हेतु अपना सहयोग दें।

सचिव प्रवीण ने बताया कि किसी भी कानूनी सहायता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के हेल्प लाइन नंबर 0171.2532142 तथा नालसा हेल्प लाइन नंबर 15100 से सम्पर्क कर सकते हैं या फिर किसी भी कार्यदिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आकर भी कानूनी सहायता, परामर्श ले सकते हैं। इस कैंप में अधिवक्ता साहिल आर्य, पैरा लीगल वालंटियर मिस बिम्पी रेखी तथा स्कूल स्टाफ मौजूद रहे।

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