बाल विवाह मुक्त भारत: पलवल DLSA ने अलावलपुर में ग्रामीणों को दिलाई शपथ
जे कुमार पलवल 18 दिसम्बर 2025 : - हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के निर्देशानुसार बाल विवाह मुक्त भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए 16 दिसंबर से 24 मार्च 2026 तक चलने वाले 100 दिवसीय विशेष अभियान का विधिवत आयोजन किया गया। इसी कड़ी में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण पलवल के तत्वावधान में बुधवार को गांव अलावलपुर में एक विशेष कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
इस शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई के खिलाफ एकजुट करना और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रति सचेत करना था। शिविर में मुख्य वक्ता के तौर पर अधिवक्ता भारत भूषण चौहान तथा शक्ति वाहिनी से रचना ने उपस्थित ग्रामीणों को महत्वपूर्ण कानूनी विषयों और अभियान की रूपरेखा पर जानकारी साझा की। साहिल राजपूत ने मौजूद ग्रामीण लोगों को बाल विवाह न करने और बाल विवाह के किसी भी आयोजन में शामिल न होने की शपथ दिलवाई।
यह रहे शिविर के मुख्य आकर्षण एवं चर्चा के विषय :
शिविर में बाल विवाह मुक्त भारत (100 दिवसीय अभियान) के तहत ग्रामीणों को बताया गया कि 16 दिसंबर 2025 से 24 मार्च 2026 तक पूरे प्रदेश में बाल विवाह के खिलाफ सघन अभियान चलाया जाएगा। बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत कानूनी दंड और बच्चों के भविष्य पर इसके दुष्प्रभावों के बारे में विस्तार से समझाया गया।
ग्रामीणों को बताया गया कि प्रत्येक नागरिक को नि:शुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। उन्हें जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की मुफ्त विधिक सेवाओं और शिकायत निवारण तंत्र के बारे में जानकारी दी गई। ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम के बारे में जानकारी देते हुए समाज में उन्हें समान दर्जा दिलाने और भेदभाव रोकने पर बल दिया गया।
अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम के तहत तस्करी और शोषण से बचाव के लिए आईटीपीए 1956 के तहत नागरिक अधिकारों की व्याख्या की गई। शिविर में पुलिस जांच और गिरफ्तारी के समय नागरिक के पास उपलब्ध कानूनी बचाव और अधिकारों की बारीकियों को साझा किया गया। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों को हिंसा से बचाने के लिए उपलब्ध कानूनी सुरक्षा उपायों पर चर्चा की गई।
शिविर के अंत में ग्रामीणों की शंकाओं का समाधान किया गया। ग्रामीणों को शपथ दिलाई गई कि वह न तो बाल विवाह करेंगे और न ही अपने आस-पास होने देंगे। किसी भी कानूनी समस्या या बाल विवाह की सूचना देने के लिए उन्हें हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
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