18/12/25

अम्बाला: गांव बाड़ा में चला 'पीला पंजा', 2 एकड़ में विकसित अवैध कॉलोनियों का सड़क जाल ध्वस्त

जे कुमार अम्बाला, 18 दिसंबर 2025: जिला नगर योजनाकार (DTP) अम्बाला के दस्ते ने आज अवैध कॉलोनाइजिंग के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की। अर्बन एरिया अम्बाला के गांव बाड़ा (123), तहसील अम्बाला सदर में लगभग 2 एकड़ भूमि पर अवैध रूप से विकसित की जा रही दो कॉलोनियों के बुनियादी ढांचे को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया।

कार्रवाई का विवरण : स्थान: गांव बाड़ा (खसरा नंबर 26//7/2, 8/2 एवं 21//22/2)। क्षेत्रफल: लगभग 2 एकड़। कार्रवाई: इन अवैध कॉलोनियों में बिछाई गई कच्ची सड़कों के जाल को बुलडोजर (पीला पंजा) की मदद से पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। टीमें: मौके पर डयूटी मजिस्ट्रेट एवं जिला नगर योजनाकार रोहित चौहान, कनिष्ठ अभियन्ता (JE) रविन्द्र, और प्रवर्तन ब्यूरो के एसएचओ भारी पुलिस बल के साथ तैनात थे।

नागरिकों के लिए चेतावनी: प्रॉपर्टी डीलरों के झांसे में न आएं : जिला नगर योजनाकार रोहित चौहान ने आम जनता से अपील की है कि वे अपनी मेहनत की कमाई को जोखिम में न डालें। उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देने को कहा है |

झूठे वादे: भू-मालिक और प्रॉपर्टी डीलर अक्सर 'कॉलोनी जल्द रेगुलर होने' का झांसा देकर प्लॉट बेचते हैं। ऐसे दावों पर विश्वास न करें। निर्माण पर रोक: इन अवैध कॉलोनियों में किसी भी प्रकार का निर्माण न करें, क्योंकि यह गैर-कानूनी है। निरंतर कार्रवाई: विभाग ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी ऐसी अवैध कॉलोनियों और अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई जारी रहेगी।

महत्वपूर्ण टिप: किसी भी स्थान पर प्लॉट खरीदने से पहले हमेशा संबंधित विभाग (DTP ऑफिस) से उस क्षेत्र के लेआउट प्लान और अनुमति (Licence) की जांच अवश्य करें।

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