15/01/26

अम्बाला: दिव्यांगजनों के लिए 'निरामय स्कीम' के तहत स्वास्थ्य बीमा कार्ड बनाने का काम शुरू; जानें प्रक्रिया और लाभ

जे कुमार अम्बाला छावनी, 15 जनवरी 2026: जिला समाज कल्याण अधिकारी सुरजीत कौर ने विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने बताया कि आटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता और बहु-दिव्यांगता (Intellectual & Multiple Disabilities) से ग्रसित व्यक्तियों के लिए सरकार की 'निरामय स्कीम' के तहत हेल्थ कार्ड बनाए जा रहे हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य इन विशिष्ट श्रेणियों के दिव्यांगजनों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।

इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके तहत पंजीकृत दिव्यांगजनों को एक लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता है। इस बीमा राशि का उपयोग स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न उपचारों और चिकित्सा आवश्यकताओं के लिए किया जा सकता है। योजना को समाज के हर वर्ग तक पहुँचाने के लिए इसकी फीस संरचना को बहुत ही किफायती रखा गया है। सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए पहले साल की स्वास्थ्य बीमा फीस 500 रुपये और अगले साल के रिन्यूअल के लिए 250 रुपये निर्धारित की गई है। वहीं, बी.सी. और एस.सी. श्रेणी के लाभार्थियों के लिए यह फीस पहले साल 250 रुपये और अगले साल केवल 50 रुपये होगी।

जिला समाज कल्याण अधिकारी ने स्पष्ट किया कि कार्ड बनाने के लिए निर्धारित बीमा शुल्क के अलावा किसी भी प्रकार की अतिरिक्त फीस नहीं ली जाएगी। योजना का लाभ लेने के इच्छुक दिव्यांगजनों या उनके परिजनों के पास यूडीआईडी (UDID) कार्ड, आधार कार्ड और बैंक खाते की कॉपी होना अनिवार्य है। इन दस्तावेजों के आधार पर ही हेल्थ कार्ड जारी किए जाएंगे।

आवेदन और अधिक जानकारी के लिए सरकार ने स्थानीय स्तर पर सुविधा केंद्र भी सुनिश्चित किए हैं। इच्छुक व्यक्ति बजाजा बाजार, अम्बाला छावनी स्थित नावल्टी एजूकेशन सोसायटी के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा हेल्पलाइन नंबर 94163-94173 और 93064-39945 भी जारी किए गए हैं, जिन पर कॉल करके किसी भी समय तकनीकी सहायता या योजना की जानकारी ली जा सकती है। यह पहल दिव्यांगजनों को स्वास्थ्य के मोर्चे पर आत्मनिर्भर बनाने और उनके परिवारों को चिकित्सा खर्च के बोझ से मुक्त करने की दिशा में एक सार्थक प्रयास है।

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