10/04/26

अंबाला सदर नगर परिषद का अवैध निर्माण पर एक्शन: राजा पार्क में बिना नक्शे के बन रही 6 मंजिला व्यावसायिक इमारत सील

अंबाला, 10 अप्रैल (अन्‍नू): नगर परिषद अंबाला सदर ने अवैध निर्माण के विरुद्ध अपनी मुहिम तेज करते हुए वीरवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। परिषद की टीम ने जगाधरी रोड स्थित राजा पार्क इलाके में एक निर्माणाधीन व्यावसायिक इमारत को पूरी तरह सील कर दिया है। यह कार्रवाई हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 1973 की धारा 208(ए) के तहत की गई। प्रशासन का स्पष्ट संदेश है कि शहर में बिना स्वीकृत मानचित्र और प्रशासनिक अनुमति के किसी भी प्रकार के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।


नोटिस की अनदेखी पड़ी भारी

नगर परिषद के अनुसार, राजा पार्क निवासी अमित द्वारा लगभग 200 वर्ग गज के भूखंड पर भूतल (Ground Floor) से लेकर पांचवीं मंजिल तक का विशाल ढांचा तैयार किया जा रहा था। विभाग ने इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए 2 जनवरी 2026 को ही कारण बताओ (Show-Cause) नोटिस जारी किया था। नोटिस के माध्यम से भवन मालिक से जवाब मांगा गया था और निर्माण कार्य तुरंत रोकने के आदेश दिए गए थे। इसके बावजूद, न तो काम बंद किया गया और न ही भवन मालिक की ओर से कोई वैध बिल्डिंग प्लान प्रस्तुत किया गया।


छह मंजिला अवैध ढांचा हुआ सील

कार्यकारी अधिकारी देवेंद्र नरवाल ने बताया कि विभाग को शिकायत मिली थी कि राजा पार्क में नियमों को ताक पर रखकर बिना किसी अनुमति के 6 मंजिला व्यावसायिक इमारत खड़ी की जा रही है। बार-बार चेतावनी और नोटिस देने के बाद भी जब मालिक ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, तो परिषद की टीम ने वीरवार को मौके पर पहुँचकर निर्माणाधीन परिसर को विभागीय आदेशों के तहत सील कर दिया।


प्रशासन की सख्त चेतावनी

नगर परिषद सदर के कार्यकारी अधिकारी देवेंद्र नरवाल ने कहा कि नगर परिषद की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार का निर्माण शुरू करने से पहले सक्षम अधिकारी से नक्शा पास करवाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि नियम विरुद्ध किए जा रहे निर्माणों की पहचान की जा रही है और आने वाले दिनों में ऐसी अन्य इमारतों के खिलाफ भी इसी तरह की सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।


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