अम्बाला: आगामी 09 मई को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, आपसी समझौते से निपटाएं बरसों पुराने मुकदमे
जे कुमार अम्बाला, 26 मार्च 2026: हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (HALSA) के निर्देशानुसार, अम्बाला जिला न्यायालय में आगामी 09 मई 2026 को 'राष्ट्रीय लोक अदालत' का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस विशेष अदालत का उद्देश्य लंबित कानूनी विवादों का त्वरित और सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित करना है, जिससे आमजन को कचहरी के चक्करों से मुक्ति मिल सके।
इन मामलों का होगा मौके पर निपटारा: मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM) एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बाला, श्री प्रवीण ने जानकारी देते हुए बताया कि इस लोक अदालत में विभिन्न श्रेणियों के मामलों को रखा जाएगा। इनमें मुख्य रूप से:
वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद
आपराधिक (शमनीय) मामले
भूमि अधिग्रहण एवं श्रम विवाद
बैंक रिकवरी एवं चेक बाउंस मामले
पेंशन एवं बिजली-पानी के बिल से जुड़े विवाद
हेल्प डेस्क और पैनल अधिवक्ताओं की तैनाती: आमजन की सुविधा के लिए जिला न्यायालय परिसर में एक विशेष 'हेल्प डेस्क' स्थापित किया गया है। यहाँ पैनल अधिवक्ताओं और पैरा लीगल वॉलंटियर्स की ड्यूटी लगाई गई है, जो लोगों को लोक अदालत की प्रक्रिया समझाने और उनके मामलों को सूचीबद्ध करने में सहायता करेंगे।
समय और धन की होगी बड़ी बचत: CJM प्रवीण ने स्पष्ट किया कि लोक अदालत में आपसी सहमति से होने वाले समझौतों की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इनके खिलाफ कहीं भी अपील नहीं की जा सकती। इससे न केवल दोनों पक्षों के बीच भाईचारा बढ़ता है, बल्कि मुकदमेबाजी में होने वाले समय और धन के अपव्यय पर भी रोक लगती है। जो मामले अभी कोर्ट में नहीं पहुँचे हैं (प्री-लिटिगेशन स्टेज), उन्हें भी इस अदालत के माध्यम से सुलझाया जा सकता है।
सहायता के लिए यहाँ संपर्क करें:
जिला हेल्पलाइन: 0171-2532142
नालसा (NALSA) नंबर: 9991112660
स्टेट हेल्पलाइन: 15100
#AmbalaNews #NationalLokAdalat #LegalAidAmbala #HALSA #JusticeForAll #LegalAwareness #AmbalaCourts #SpeedyJustice #HaryanaLegalService #Settlement2026