अम्बाला नगर निगम में 'एरिया सभाओं' का गठन: नागरिक अब सीधे बनेंगे विकास में हिस्सेदार
अम्बाला, 20 जनवरी (अन्नू): अम्बाला के प्रशासन और नागरिक सुविधाओं को और अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने की दिशा में नगर निगम, अम्बाला ने एक बड़ा कदम उठाया है। नगर निगम के संयुक्त आयुक्त ने आधिकारिक जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा नगर पालिका भागीदारी अधिनियम, 2008 के तहत शहर में एरिया सभाओं (Area Sabhas) का गठन कर दिया गया है।
इस पहल का मुख्य उद्देश्य नगर निकाय प्रशासन और सेवाओं के वितरण में आम जनता की भागीदारी को सुदृढ़ करना है। सरकार का मानना है कि एरिया सभाओं के माध्यम से स्थानीय निवासी अपने क्षेत्र की समस्याओं और विकास कार्यों में सीधे तौर पर हस्तक्षेप और सुझाव दे सकेंगे।
कार्यालय आदेश क्रमांक MCA/CMC/2026/4456 (दिनांक 16/01/2026) के तहत यह गठन प्रक्रिया पूरी की गई है। नगर निगम ने जनसाधारण की सुविधा के लिए एरिया सभाओं से जुड़ी विस्तृत जानकारी, उनके सदस्यों की सूची और नियमों का विवरण निगम की आधिकारिक वेबसाइट https://mcambala.gov.in पर अपलोड कर दिया है।
एरिया सभाओं के पास क्या शक्तियां होंगी और वे किन कार्यों का निर्वहन करेंगी, इसका पूरा ब्यौरा 'हरियाणा नगर पालिका नागरिक भागीदारी अधिनियम, 2008' में स्पष्ट किया गया है। स्थानीय निवासी इस अधिनियम को निगम की वेबसाइट से डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं, ताकि वे अपनी भूमिका के प्रति जागरूक हो सकें।
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