30/09/25

महिलाओं को पॉश अधिनियम और साइबर अपराध के बारे में जागरूक किया जाएगा: महिला आयोग अध्यक्ष

चंडीगढ़, 30 सितम्बर (अभी) - हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती रेणु भाटिया ने कहा कि राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत महिलाओं को पॉश एक्ट और साइबर अपराध के बारे में जागरूक किया जाएगा, ताकि उनके साथ कोई अप्रिय घटना न घटे।

 

श्रीमती रेणु भाटिया ने आज चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह बात कही। इससे पहले, उन्होंने महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा के लिए 15 विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की।

 

उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अधिकारियों को अगले एक महीने के भीतर स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, अस्पतालों और औद्योगिक क्षेत्रों में पॉश अधिनियम के तहत आंतरिक समितियों का गठन करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, इन समितियों के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम और संपर्क नंबर एक बोर्ड पर प्रदर्शित किए जाने चाहिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि यदि ऐसी समितियाँ गठित नहीं की जाती हैं, तो नियमानुसार 50,000 रुपये का जुर्माना और तीन साल तक की कैद का प्रावधान है। जहाँ भी 10 से अधिक महिलाएँ कार्यरत हैं, वहाँ ऐसी समिति का गठन अनिवार्य है।

 

श्रीमती रेणु भाटिया ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में महिला आयोग ने जहाँ भी कार्यक्रम आयोजित किए हैं, वहाँ उस क्षेत्र की स्व-रोजगार प्राप्त महिलाओं से चर्चा की गई है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं से फीडबैक भी लिया जाता है।

 

उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को स्वरोजगार के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को महिलाओं की रुचि के अनुसार अवसर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सभी विभाग महिला आयोग के साथ समन्वय स्थापित कर महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करें और उन्हें सशक्त बनाएं।

 

श्रीमती रेणु भाटिया ने सभी विभागों को महिलाओं के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की सूची और प्रत्येक योजना के लाभार्थियों की संख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि भविष्य में इन लाभार्थियों के माध्यम से अन्य महिलाओं को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा सके। उन्होंने कहा कि कौशल विकास विभाग महिलाओं को बुनाई क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रदान करे।

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