SIR-2026: मतदान केंद्र पर परिवार के सदस्यों के नाम एक साथ करवाने के लिए 21 जुलाई से 20 अगस्त 2026 तक भरें फॉर्म-8
अभिकान्त, 03 जुलाई हरियाणा : हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए. श्रीनिवास ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान यह पाया गया है कि कई परिवारों के सदस्यों के नाम अलग-अलग मतदान केंद्रों की मतदाता सूचियों में दर्ज हैं। ऐसी स्थिति तब होती है जब किसी सेक्टर या कॉलोनी के लिए एक ही भवन में दो अलग-अलग मतदान केंद्र बनाए गए हों । ऐसे में यदि कोई परिवार चाहता है कि भविष्य में उसके सभी पात्र मतदाताओं के नाम एक ही मतदान केंद्र की मतदाता सूची में दर्ज हों तो प्रारंभिक मतदाता सूची-2026 के प्रकाशन के बाद दावे एवं आपत्तियों की अवधि के दौरान फॉर्म-8 भरकर मतदान केंद्र परिवर्तन का अनुरोध किया जा सकता है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने नए मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि वे फॉर्म-6 भरते समय अपने परिवार के पहले से पंजीकृत सदस्य का विवरण सही एवं पूर्ण रूप से अंकित करें व उसी मतदान केंद्र के BLO के माध्यम से आवेदन जमा कराएं ताकि परिवार के सभी सदस्यों का पंजीकरण एक ही मतदान केंद्र पर सुनिश्चित किया जा सके।
निर्वाचन विभाग सभी मतदाताओं से आग्रह करता है कि प्रारंभिक मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद अपने नाम एवं अन्य विवरणों का अवश्य सत्यापित करें। यदि परिवार के सदस्यों के नाम अलग-अलग मतदान केंद्रों पर दर्ज हैं और उन्हें एक ही मतदान केंद्र पर स्थानांतरित करवाना चाहते हैं तो 21 जुलाई से 20 अगस्त 2026 तक निर्धारित अवधि में प्रपत्र-8 भरकर आवेदन कर सकते हैं।
मतदाता सूची से संबंधित किसी भी जानकारी व सहायता के लिए मतदाता अपने क्षेत्र के BLO, ECINET App के “Book a Call” फीचर तथा टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं।
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