आतंकी तहव्वुर राणा परिवार से फोन पर कर सकेगा बात, इस शर्त के साथ कोर्ट ने दी अनुमति
नई दिल्ली, 09 जून (अभी): दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उसे फिलहाल अपने परिवार से एक बार फोन पर बात करने की इजाजत दे दी है। यह बातचीत जेल के नियमों के अनुसार और तिहाड़ जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी में होगी। कोर्ट ने राणा की सेहत को लेकर भी रिपोर्ट मांगी है। NIA ने राणा को फोन करने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने जेल अधिकारियों से यह भी पूछा है कि क्या राणा को भविष्य में जेल मैनुअल के हिसाब से नियमित फोन कॉल करने की इजाजत मिलनी चाहिए या नहीं।
राणा को एनआईए ने हिरासत में लिया गया तब उसने परिवार से बात करने की इच्छा जताई थी। राणा के वकील की ओर से तर्क दिया गया था कि एक विदेशी नागरिक के तौर पर राणा का यह मौलिक अधिकार है कि वह अपने परिवार से बातचीत करे। राणा का परिवार उसकी भलाई को लेकर चिंतित है।
इससे पहले 24 अप्रैल को विशेष न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने राणा की अपने परिवार से बात करने की अनुमति मांगने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। एनआईए द्वारा उसकी याचिका का विरोध करने के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया था। सुनवाई के दौरान, एनआईए ने तर्क दिया कि अगर राणा को अपने परिवार के सदस्यों से बात करने की अनुमति दी जाती है, तो वह बातचीत के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कर सकता है।