18/08/26

सम्पत्ति करदाताओं के लिए बड़ी राहत: 31 अगस्त तक बकाया प्रॉपर्टी टैक्स भरने पर ब्याज में 75% की छूट

जे कुमार अम्बाला छावनी, 18 अगस्त 2026 : नगर परिषद अम्बाला छावनी के सचिव देवेन्द्र नरवाल ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा घोषित नई योजना के तहत शहर के सम्पत्ति करदाताओं को बकाया कर पर भारी छूट दी जा रही है। नोटिफिकेशन के अनुसार, वर्ष 2010-2011 से लेकर वर्ष 2024-2025 तक के लम्बित प्रॉपर्टी टैक्स के बकायों पर लगने वाले ब्याज में 75 प्रतिशत की छूट देने का प्रावधान किया गया है।

सचिव देवेन्द्र नरवाल ने बताया कि जो भी करदाता 31 अगस्त 2026 तक अपने बकाया सम्पत्ति कर का एकमुश्त भुगतान करते हैं, वे इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए करदाताओं को 'सम्पत्ति कर बकाया भुगतान व बेबाकी प्रमाण पत्र प्रबधंन पद्धति' पोर्टल पर जाकर अपनी सम्पत्ति के विवरण को स्वयं प्रमाणित करना होगा।

नगर परिषद ने सभी नागरिकों और व्यवसायियों से अपील की है कि वे समय रहते अपनी सम्पत्ति की जानकारी पोर्टल पर प्रमाणित करें और सरकार द्वारा ब्याज में दी जा रही 75% की इस छूट का लाभ उठाकर अपने बेबाकी प्रमाण पत्र (No Dues Certificate) प्राप्त करें।

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