“समन जारी करने में उचित विवेक जरूरी” दिल्ली हाईकोर्ट ने 98 लाख रुपये की धोखाधड़ी मामले में समन आदेश किए रद्द
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में साफ किया कि ट्रायल कोर्ट्स को बिना ठोस कारण के किसी व्यक्ति को आरोपी के तौर पर समन जारी करने से बचना चाहिए। जस्टिस अमित महाजन ने 23 जून को दिए अपने फैसले में कहा, 'समन जारी करना कोई हल्का-फुल्का मामला नहीं है। इसके लिए मजिस्ट्रेट को तथ्यों और सबूतों की गहन पड़ताल करनी होगी। केवल सतही तौर पर संतुष्टि जाहिर करना या कारण बताए बिना समन जारी करना कतई स्वीकार्य नहीं है।'
यह मामला 98 लाख रुपये की कथित ठगी से जुड़ा है, जिसमें एक व्यक्ति को ट्रायल कोर्ट ने 28 सितंबर 2013 को समन जारी किया था। शिकायत इंडियाबुल्स सिक्योरिटीज लिमिटेड नामक कंपनी ने दर्ज की थी, जो शेयर बाजार में कारोबार करती है। कंपनी ने आरोप लगाया कि व्यक्ति ने धोखे से उनके साथ खाता खुलवाया और मार्जिन ट्रेडिंग की सुविधा ली, जिसमें निवेशक ब्रोकर से उधार लेकर शेयर खरीदता है। कंपनी का दावा था कि व्यक्ति ने बार-बार मार्जिन कॉल के बावजूद उधार राशि नहीं चुकाई।
जस्टिस महाजन ने कहा कि समन बिना उचित जांच-पड़ताल और सबूतों की समीक्षा के जारी किए गए। उन्होंने टिप्पणी की कि कंपनी ने सिविल मामले को आपराधिक रंग देकर उगाही की कोशिश की। कोर्ट ने कहा, 'शिकायत और प्रारंभिक सबूतों की सतही जांच से साफ है कि मजिस्ट्रेट का फैसला बिना दिमाग लगाए लिया गया। इसमें आपराधिक तत्व का कोई सबूत नहीं है।'
हाईकोर्ट ने साफ किया कि इस तरह के मामले में आपराधिक कार्यवाही जारी रखना कानून का दुरुपयोग होगा। जस्टिस महाजन ने चेतावनी दी कि आपराधिक प्रक्रियाओं का इस्तेमाल बदला लेने या दूसरों को परेशान करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के समन आदेश को रद्द कर दिया और इस मामले को सिविल विवाद करार दिया।