राष्ट्रीय लोक अदालत 14 मार्च को: आपसी समझौते से खत्म होंगे मुकदमे
हरियाणा, 09 मार्च (अभी) : हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला के निर्देशानुसार आगामी 14 मार्च 2026 को जिला स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अंबाला ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी साझा करते हुए बताया कि आम जनता के लंबे समय से लंबित मामलों का त्वरित और प्रभावी निपटारा सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर ऐसी लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में आयोजित होने वाली इस लोक अदालत में वैवाहिक विवाद, पारिवारिक झगड़े, आपराधिक शमनीय मामले, भूमि अधिग्रहण, श्रम विवाद, बैंक रिकवरी और पेंशन से संबंधित मामलों की सुनवाई की जाएगी और उनका मौके पर ही समाधान निकाला जाएगा।
लोक अदालत की प्रक्रिया को सुगम बनाने और लोगों तक इसकी जानकारी अधिक से अधिक पहुँचाने के लिए जिला न्यायालय परिसर में एक विशेष हेल्प डेस्क भी स्थापित किया गया है। इस हेल्प डेस्क पर पैनल अधिवक्ताओं और पैरा लीगल वालंटियर की तैनाती की गई है, जो नागरिकों को कानूनी मार्गदर्शन प्रदान करेंगे ताकि अधिक से अधिक लोग इस अवसर का लाभ उठा सकें। इच्छुक पक्ष अपने अदालत में लंबित मुकदमों के साथ-साथ प्री-लिटिगेशन स्टेज (अदालत में पहुंचने से पहले के विवाद) के मामलों को भी इस लोक अदालत में रख सकते हैं। आपसी समझौते से मुकदमों का निपटारा होने से न केवल समाज में भाईचारे की भावना सुदृढ़ होती है, बल्कि कानूनी खर्च और समय की भी भारी बचत होती है। विशेष बात यह है कि लोक अदालत में हुए समझौतों के विरुद्ध आगे कोई अपील नहीं की जा सकती, जिससे विवाद का स्थायी समाधान हो जाता है।
अधिक जानकारी और सहायता के लिए नागरिक हेल्पलाइन नंबर 0171-2532142, नालसा हेल्पलाइन 9991112660 अथवा राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क कर सकते हैं।
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