18/09/26

नई दिल्ली: दवाओं की बिक्री पर सख्त निगरानी की तैयारी; मेडिकल स्टोरों पर सीसीटीवी (CCTV) लगाना हो सकता है अनिवार्य

जे कुमार नई दिल्ली, 18 सितंबर 2026 : देश में बिना डॉक्टर की सलाह/पर्चे के एंटीबायोटिक्स और नशीली दवाओं की धड़ल्ले से हो रही बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार और औषधि नियंत्रण विभाग ने एक कड़ा खाका तैयार किया है। नए प्रस्तावित नियमों के तहत देश के सभी रिटेल और होलसेल मेडिकल स्टोरों पर सीसीटीवी (CCTV) कैमरे लगाना अनिवार्य करने की योजना बनाई जा रही है।

नशीली व प्रतिबंधित दवाओं के दुरुपयोग पर लगेगा ब्रेक:

स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, यह कदम विशेष रूप से युवा पीढ़ी में बढ़ रही नशे की लत और बिना पर्चे के शेड्यूल एच व एच1 (Schedule H & H1) जैसी गंभीर दवाओं की बिक्री को पूरी तरह से पारदर्शी बनाने के लिए उठाया जा रहा है। कई मामलों में केमिस्ट द्वारा बिना रिकॉर्ड के दवाएं बेचने की शिकायतें मिलती हैं। सीसीटीवी लगने के बाद दुकान पर आने वाले ग्राहक, दवा देने वाले फार्मासिस्ट और बिक्री के समय का पूरा डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा।

लाइसेंस नवीनीकरण और औचक निरीक्षण से जुड़ेगा नियम:

प्रस्तावित गाइडलाइन्स के तहत, भविष्य में नया ड्रग लाइसेंस जारी करने अथवा पुराने लाइसेंस के नवीनीकरण (Renewal) के लिए सीसीटीवी कैमरों की उपस्थिति को एक मुख्य शर्त बनाया जा सकता है। इसके अलावा, औषधि निरीक्षकों (Drug Inspectors) को यह अधिकार होगा कि वे किसी भी संदिग्ध बिक्री या शिकायत के आधार पर संबंधित मेडिकल स्टोर की सीसीटीवी फुटेज मांग सकें। इस कदम से जहाँ एक ओर फर्जी व गुणवत्ताहीन दवाओं के कारोबार पर लगाम लगेगी, वहीं दूसरी ओर दवा बाजार में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।

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