पंचकूला में जल विभाग की बड़ी कार्रवाई: पानी बर्बाद करने वालों पर लगेगा 8,000 से अधिक का जुर्माना
चंडीगढ़, 03 मार्च (अभी) : शहर में पीने के पानी की बर्बादी को रोकने और गिरते जलस्तर के प्रति गंभीरता दिखाते हुए हरियाणा जल विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। विभाग ने सेक्टर-26, सेक्टर-28 और आशियाना फ्लैट्स के निवासियों के लिए एक विशेष सार्वजनिक नोटिस जारी किया है। अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि घरों या फ्लैट्स में पानी की टंकियां ओवरफ्लो होती पाई गईं या लीकेज को समय रहते ठीक नहीं कराया गया, तो संबंधित मालिक के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
जल विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, पानी की बर्बादी करने वालों पर अब कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। यदि किसी भी घर या प्लॉट से पानी बहता हुआ पाया जाता है, तो विभाग द्वारा 6,078 रुपये का चालान काटा जाएगा। इसके अतिरिक्त, 2,000 रुपये का विशेष जुर्माना उपभोक्ता के अगले पानी के बिल में जोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार, एक बार की लापरवाही पर निवासी को कुल 8,078 रुपये की चपत लग सकती है। विभाग ने यह भी साफ किया है कि यदि निर्धारित समय के भीतर जुर्माने की राशि जमा नहीं की गई, तो बिना किसी पूर्व सूचना के पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा।
लगातार मिल रही शिकायतों के बाद, विभाग ने विशेष निगरानी दल गठित किए हैं। ये टीमें विशेष रूप से सुबह और शाम के समय सेक्टर-26, 28 और आशियाना फ्लैट्स में औचक निरीक्षण करेंगी। निरीक्षण के दौरान टंकियों के फ्लोट वाल्व, पाइपों की लीकेज और सार्वजनिक नलों की स्थिति की जांच की जाएगी। विभाग ने निवासियों से अपील की है कि वे अपनी टंकियों में ऑटो-कट सिस्टम लगवाएं और किसी भी प्रकार की लीकेज को तुरंत ठीक करवाएं ताकि बहुमूल्य जल को व्यर्थ बहने से बचाया जा सके।
अधिकारियों का कहना है कि यह कदम किसी को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। गर्मियों का सीजन शुरू होने से पहले जल आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के लिए पानी की बचत अनिवार्य है। विभाग ने नागरिकों से यह भी अनुरोध किया है कि यदि वे कहीं भी सार्वजनिक पाइपलाइन में लीकेज या किसी पड़ोसी द्वारा पानी की अत्यधिक बर्बादी देखते हैं, तो तुरंत विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर सूचित करें।
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