14/06/25

पहली पत्नी से वैध तलाक नहीं तो भी दूसरी पत्नी अनुकंपा नियुक्ति की पात्र, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

चंडीगढ़, 14 जून (अभी): पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि पति द्वारा नामिती के रूप में नियुक्त की गई दूसरी पत्नी भी सरकार द्वारा अनुकंपा नियुक्ति की हकदार होगी, भले ही पहली पत्नी का कानूनी रूप से तलाक न हुआ हो।

वर्तमान मामले में संबंधित विभाग के विधि अधिकारी ने कहा था कि मृतक कर्मचारी की पहली शादी पंचायत द्वारा भंग कर दी गई थी, जिसकी कोई कानूनी वैधता नहीं थी, इसलिए दूसरी शादी वैध नहीं होगी। इस राय को ध्यान में रखते हुए दूसरी पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति देने से मना कर दिया गया।

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