05/09/25

हरियाणा सरकार ने अधिकारियों को शस्त्र लाइसेंस अस्वीकृति के कारण दर्ज करने के निर्देश दिए

चंडीगढ़, 05 सितंबर (अभी) – हरियाणा सरकार ने हथियार लाइसेंस से संबंधित मामलों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने सभी पुलिस आयुक्तों और जिला आयुक्तों को निर्देश दिए हैं कि हथियार लाइसेंस प्रदान करने, नवीनीकरण या विस्तार के लिए आवेदनों को अस्वीकार करने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करके आवेदकों को सूचित किया जाए।

डॉ. मिश्रा ने इस बात पर जोर दिया कि शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 14 के तहत लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को किसी भी इनकार के लिए लिखित में कारण दर्ज करना और आवेदक द्वारा मांगे जाने पर उसे उपलब्ध कराना आवश्यक है, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां ऐसे कारणों का खुलासा करना सार्वजनिक हित में न हो।

उन्होंने सभी लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को शस्त्र अधिनियम, 1959 और शस्त्र नियम, 2016 के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, ऐसे मामलों में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अस्वीकृतियों और अस्वीकारों पर आवधिक रिपोर्ट समीक्षा के लिए सरकार को भेजी जानी है।

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