08/12/25

हरियाणा कैबिनेट के 19 अहम फैसले: HCS पैटर्न, NCC वेटेज और परिवहन नियमों में बड़े बदलाव

चंडीगढ़, 08 दिसम्बर (अभी) : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 21 एजेंडों में से 19 को स्वीकृति प्रदान की गई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जो प्रशासनिक सुधारों, परिवहन नियमों, भर्ती प्रक्रियाओं और स्थानीय स्वशासन को प्रभावित करेंगे।

विधानसभा सत्र और प्रशासनिक बदलाव

मंत्रिमंडल ने आगामी विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से शुरू करने पर सहमति व्यक्त की।

नागरिकों को बेहतर ज़मीनी सेवाएं प्रदान करने के लिए, 6 जिलों के 17 गांवों और सेक्टरों को एक तहसील से दूसरी तहसील में स्थानांतरित करने को मंजूरी दी गई। यह निर्णय स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों की लगातार मांगों पर एक उच्च-स्तरीय कमेटी की अनुशंसा के बाद लिया गया है।

वर्तमान में अलग-अलग अधिनियमों के तहत संचालित हो रही 87 नगरपालिकाओं को एक ही कानूनी ढांचे के तहत लाने के लिए 'हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 2025' को मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य सभी श्रेणियों की नगर निकायों (नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका) को एकीकृत करना है।

परिवहन और पर्यावरण से जुड़े अहम फैसले

मंत्रिमंडल ने टूरिस्ट परमिट के तहत चलने वाली गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि तय करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली पेट्रोल/सीएनजी गाड़ियों की अधिकतम अवधि 12 साल और डीजल गाड़ियों की अवधि 10 साल तय की गई। अन्य परमिटों पर डीजल गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि 10 साल और पेट्रोल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए 15 साल निर्धारित की गई।

ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट के तहत सभी प्रकार की गाड़ियों के लिए अवधि 12 साल और अन्य परमिटों पर सभी गाड़ियों के लिए 15 साल तय की गई।

ओला, उबर जैसे कैब एग्रीगेटर्स को लाइसेंस जारी करने के लिए हरियाणा मोटर वाहन नियमों में बदलाव को मंजूरी दी गई। प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से, 1 जनवरी 2026 से एग्रीगेटर्स केवल ग्रीन एनर्जी (इलेक्ट्रिक) पर चलने वाले वाहनों को ही अपने बेड़े में शामिल कर सकेंगे। परिवहन विभाग इस संबंध में एक 'क्लीन मोबिलिटी पोर्टल' बनाएगा।

शैक्षणिक और भर्ती प्रक्रिया में सुधार

HCS (कार्यकारी शाखा) मुख्य परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया गया है। अब पहले के 4 पेपर्स की जगह 6 पेपर्स होंगे, जिनका कुल वेटेज 600 अंक होगा। इसमें इंग्लिश और हिंदी के 100-100 अंक के पेपर और 4 जनरल स्टडीज के 100-100 अंक के पेपर शामिल होंगे।

कॉन्स्टेबल और सब-इंस्पेक्टर भर्ती के लिए पंजाब पुलिस नियम, 1934 (हरियाणा में लागू) में संशोधन किया गया। अब NCC सर्टिफिकेट धारकों को अतिरिक्त वेटेज मिलेगा: 'A' पर 1 अंक, 'B' पर 2 अंक और 'C' पर 3 अंक। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अब शारीरिक परीक्षण में उत्तीर्ण उम्मीदवारों में से विज्ञापित पदों की संख्या से दस गुना को नॉलेज टेस्ट (97% वेटेज) के लिए शॉर्टलिस्ट करेगा।

शैक्षणिक मानकों को न बनाए रखने वाले निजी विश्वविद्यालयों के प्राधिकारियों को भंग करने और प्रबंधन के लिए प्रशासक नियुक्त करने का अधिकार देने के उद्देश्य से हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 में बदलाव के बिल के प्रारूप को मंजूरी मिली।

जिला शिक्षकों (PRT, JBT, HT, C&V) के लिए नई आधुनिक और पारदर्शी काडर परिवर्तन नीति 2025 को मंजूरी दी गई, जो स्वैच्छिक होगी और मेरिट (आयु को प्रमुख आधार, अधिकतम 60 अंक) के आधार पर नया जिला आवंटित करेगी। महिला शिक्षकों और विशेष श्रेणियों के शिक्षकों को 20 अतिरिक्त अंक देने का प्रावधान किया गया है।

अन्य महत्वपूर्ण फैसले

विभाग की दक्षता बढ़ाने के लिए हरियाणा रैशनलाइज़ेशन कमीशन की सिफारिशों को मंजूरी दी गई, जिसमें स्वीकृत पदों की संख्या 632 से बढ़ाकर 890 करने की सिफारिश शामिल है। इससे अवैध खनन पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।

अलॉटियों को राहत प्रदान की गई। जो अलॉटी साइट नहीं रखना चाहते, उन्हें जमा राशि पर 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ वापसी की पेशकश की गई है। जो रखना चाहते हैं, उन्हें बोर्ड की योजना विवादों का समाधान–II के अनुसार बकाया राशि जमा करने की अनुमति मिलेगी।

निदेशालय के लिए ग्रुप A, B और C पदों के ड्राफ्ट सर्विस रूल्स को मंजूरी दी गई, जिसमें कुल 535 पद स्वीकृत हैं।

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