02/03/25

भवन निर्माण के लिए अब दिल्ली पुलिस की अनुमति जरूरी नहीं, मुख्य सचिव ने जारी किया आदेश

नई दिल्ली, 02 मार्च (अभी): केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को दिल्ली के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की थी. इस बैठक अमित शाह ने निर्देश दिया था कि दिल्ली में निर्माण कार्य में पुलिस की अनुमति की जरूरत नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा था कि दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस के बीच समन्वय के बाद दिल्ली को आदर्श राजधानी बनाया जा सकता. अमित शाह की बैठक के दूसरे दिन ही दिल्ली के शहरी विकास विभाग की ओर से एक सर्कुलर जारी किया गया है.

शहरी विकास विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नवीन चौधरी ने सर्कुलर जारी कर कहा कि निर्माण कार्य के लिए पुलिस की परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी. इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली पुलिस के फील्ड अफसरों को जागरूक करने के आदेश दिए हैं.

सर्कुलर की प्रति उपराज्यपाल के सचिव, मुख्यमंत्री के सचिव, शहरी विकास मंत्री के सचिव, मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर, पुलिस आयुक्त, दिल्ली, आयुक्त, एमसीडी, अपर सचिव (यूटी), गृह मंत्रालय और प्रधान सचिव, गृह विभाग को भी भेजी गयी है.


दिल्ली पुलिस के फील्ड अफसरों को जागरूक करने का निर्देश

सर्कुलर में यह कहा गया है कि इस आशय की गलत धारणा प्रचलित है कि किसी व्यक्ति को भवन का निर्माण करने के लिए पुलिस से अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता है. यह भी ध्यान में लाया गया है कि कभी-कभी किराया मांगने के उद्देश्य से उपरोक्त इस तरह के प्रावधानों का दुरुपयोग होता है.

सर्कुलर में कहा गया है किदिल्ली पुलिस को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने क्षेत्रीय अधिकारियों को कानून के प्रावधान के दुरुपयोग को रोकने और इस गलत धारणा को दूर करने के लिए जागरूक करें कि किसी भी भवन के निर्माण को करने के लिए पुलिस से अनुमति की कोई आवश्यकता है.

हालांकि, पुलिस प्राधिकरण सभी नगरपालिका अधिकारियों और अन्य नगरपालिका कर्मचारियों को उनके वैध अधिकार के प्रयोग में सहायता और पूर्ण समर्थन प्रदान करना जारी रखेगा.

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