21/06/25

दिल्ली : दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड उम्र पूरी कर चुके वाहनों को एक जुलाई से दिल्ली में ईंधन मिलना होगा बंद

नई दिल्ली, 21 जून (अभी): दिल्ली में आगामी 1 जुलाई से एक नया नियम लागू होने जा रहा है। अब दिल्ली में तय समय सीमा पार कर चुके वाहनों को पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने यह फैसला लिया है। यह नियम दिल्ली के साथ-साथ पूरे देश में लागू होगा। 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन इस नियम के दायरे में आएंगे। पेट्रोल पंपों पर कैमरे लगाए जा रहे हैं जो पुराने वाहनों की पहचान करेंगे। पकड़े जाने पर वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा।

सीएक्यूएम ने यह स्पष्ट किया है कि यह नियम सिर्फ दिल्ली में पंजीकृत वाहनों के लिए नहीं है, बल्कि उन वाहनों पर भी लागू होगा, जो दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड हैं और दिल्ली में चलते हैं। सीएक्यूएम का कहना है कि पुराने वाहन प्रदूषण फैलाते हैं, इसलिए उन्हें सड़कों से हटाना जरूरी है।

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