अम्बाला में दयालु-2 योजना की समीक्षा बैठक आयोजित: 28 पात्र मामलों को दी गई आर्थिक सहायता की स्वीकृति
जे कुमार अम्बाला, 18 अगस्त 2026 : हरियाणा सरकार की अति-महत्वाकांक्षी 'दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना द्वितीय' (दयालु-2) के अंतर्गत आज डीआरडीए विकास सदन, अम्बाला शहर के कांफ्रेंस हॉल में जिला स्तरीय कमेटी की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला परिषद के डिप्टी सीईओ राजन सिंगला ने की।
बैठक के दौरान प्रस्तुत किए गए आवेदनों की बारीकी से जांच के बाद सर्वसम्मति से 28 मामलों को योजना का लाभ प्रदान करने के लिए स्वीकृत किया गया। डिप्टी सीईओ राजन सिंगला ने स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि वे आपसी तालमेल बनाकर औपचारिकताओं को समय पर पूरा करें, ताकि पीड़ितों को बिना किसी विलंब के आर्थिक सहायता राशि मिल सके।
योजना के नियम एवं शर्तें:
डिप्टी सीईओ ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का हरियाणा का स्थायी निवासी होना और परिवार पहचान पत्र (PPP) होना अनिवार्य है। सार्वजनिक स्थानों पर आवारा या बेसहारा पशुओं के कारण हुई दुर्घटना, मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में पीड़ित या उनके परिजन घटना की तिथि से 90 दिनों के भीतर दयालु-2 पोर्टल पर आवेदन जमा करा सकते हैं।
बैठक में जिला योजना अधिकारी हेमंतजीत सिंह, डीडीपीओ दिनेश शर्मा, नायब तहसीलदार (अम्बाला छावनी) आशीष पौड, अतिरिक्त एसएमओ डॉ. जश्नप्रीत सिंह और पुलिस सब-इंस्पेक्टर शंभु लाल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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